नो हेलमेट-नो पेट्रोल' अभियान पर प्रशासन सख्त; 53 वाहनों का चालान, 1.45 लाख रुपये का जुर्माना

Dec 30, 2025 - 21:03
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नो हेलमेट-नो पेट्रोल' अभियान पर प्रशासन सख्त; 53 वाहनों का चालान, 1.45 लाख रुपये का जुर्माना

'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' अभियान पर प्रशासन सख्त; 53 वाहनों का चालान, 1.45 लाख रुपये का जुर्माना

फर्रुखाबाद। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए फर्रुखाबाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। 'नो हेलमेट नो पेट्रोल' अभियान के तहत जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें नियमों की अनदेखी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त कार्रवाई यह विशेष अभियान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर चलाया गया। कार्रवाई के लिए एआरटीओ (प्रवर्तन) सुभाष राजपूत, क्षेत्राधिकारी (यातायात) अभय वर्मा और यातायात प्रभारी सत्येंद्र कुमार की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों और राजमार्गों पर औचक निरीक्षण किया।

पेट्रोल पंपों पर दिखी लापरवाही जांच टीम ने शहर के कई पेट्रोल पंपों पर यह देखा कि क्या 'नो हेलमेट नो पेट्रोल' नियम का पालन हो रहा है या नहीं: गंगा फिलिंग स्टेशन: यहाँ स्थिति संतोषजनक मिली। 'नो हेलमेट नो पेट्रोल' का बोर्ड सही आकार में लगा था और कोई भी बिना हेलमेट तेल लेते नहीं दिखा। रामशरण अग्रवाल फिलिंग स्टेशन: यहाँ आवश्यक चेतावनी बोर्ड नदारद मिला। कोशली इंडियन ऑयल पंप: यहाँ कई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट पेट्रोल डलवाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। चेकिंग के दौरान एक दोपहिया चालक शराब के नशे में बिना हेलमेट पेट्रोल डलवाते हुए भी पकड़ा गया। जुर्माना और वसूली इस संयुक्त कार्रवाई में कुल 53 वाहनों के चालान काटे गए, जिनसे कुल 1,45,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

 हाईवे पर रिफ्लेक्टिव टेप और ओवरलोडिंग की जांच पेट्रोल पंपों के अलावा, टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 730-सी (NH 730C) पर भी अभियान चलाया: वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप की जांच की गई और मौके पर ही 35 वाहनों में नए टेप लगवाए गए। एक ओवरलोड ट्रक, जो बकाया टैक्स में चल रहा था, उसे पकड़ा गया। इस पर 30,000 रुपये का जुर्माना और 10,000 रुपये का टैक्स वसूला गया। रिफ्लेक्टिव टेप न होने के कारण एक अन्य ट्रक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।