Delhi Air Quality: दिल्ली-एनसीआर में इन गाड़ियों पर लगा प्रतिबंध हटा
Delhi-NCR: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (जीआरएपी) के चरण-III को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद यह फैसला लिया गया है। इसी के साथ गैर-जरूरी निर्माण, बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर से प्रतिबंध हटा गया है।
ग्रैप चरण III में आवश्यक सरकारी परियोजनाओं, खनन और पत्थर तोड़ने को छोड़कर निर्माण और विध्वंस कार्य पर पूर्ण रोक और दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध शामिल था।
इससे पहले बीते रविवार को वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर तक पहुंच जाने के बाद सीएक्यूएम दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी-तीन लागू कर दिया था. सीएक्यूएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था, "जीआरएपी के संचालन के लिए सीएक्यूएम उप-समिति ने दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट को देखते हुए एक आपातकालीन बैठक बुलाई." इसमें कहा गया था कि उप-समिति तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में संशोधित जीआरएपी के चरण-तीन के अनुसार आठ सूत्री कार्य योजना लागू करने का निर्णय लेती है।
दिल्ली में गुरुवार को 368 दर्ज हुआ एक्यूआई ग्रैप-तीन में, दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस थ्री पेट्रोल और बीएस फोर डीजल एलमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था।
इसके साथ ही गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर भी बैन लगाया गया था. बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह नौ बजे 368 था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 और 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।