पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नियमों में बड़ा बदलाव, अब 20 साल तक हो सकेगा नवीनीकरण

पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नियमों में बड़ा बदलाव, अब 20 साल तक हो सकेगा नवीनीकरण — फीस में भारी बढ़ोतरी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि अब 20 साल तक पुराने निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण किया जा सकेगा। पहले यह सीमा 15 साल थी। हालांकि, इस फैसले के साथ सरकार ने नवीनीकरण की फीस में भारी बढ़ोतरी भी की है।
★ पुराने वाहन मालिकों के लिए राहत, लेकिन जेब पर बढ़ेगा भार सरकार के मुताबिक, इस बदलाव का उद्देश्य लोगों को समय पर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए प्रोत्साहित करना और 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करना है। नए नियमों के तहत अब वाहन मालिक 20 साल पुराने वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण करवा सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें ज्यादा शुल्क चुकाना होगा।
★नई नवीनीकरण फीस इस प्रकार है (GST अलग से) : * इनवैलिड कैरिज : ₹100 * मोटरसाइकिल : ₹2,000 * थ्री-व्हीलर / क्वाड्रिसाइकिल : ₹5,000 * लाइट मोटर व्हीकल (जैसे कार) : ₹10,000 * इंपोर्टेड टू/थ्री व्हीलर : ₹20,000 * इंपोर्टेड फोर व्हीलर या उससे अधिक : ₹80,000 * अन्य वाहन : ₹12,000
★ दिल्ली-NCR को नहीं मिलेगा फायदा हालांकि यह नियम पूरे देश में लागू होंगे, लेकिन दिल्ली-NCR को इससे छूट नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में पहले से ही पुराने वाहनों पर सख्त पाबंदियां लागू हैं और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों तथा 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन है।
★ पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा सरकार का मानना है कि इस कदम से सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों की संख्या में कमी आएगी और इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा।