OTT के लिए तंबाकू चेतावनी पर कोई समझौता नहीं', केंद्र ने कहा- नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी ओटीटी प्लेटफार्मों को ओटीटी नियम 2023 के प्रविधान का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है।
क्योंकि यह एक सितंबर, 2023 से प्रभावी हो गया है। पहले की ही तरह रहेंगे नियम एक बयान में कहा गया है कि हाल ही में कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार ओटीटी प्लेटफार्म पर धूम्रपान से जुड़ी चेतावनी में ढील देने वाली है। उसने ऐसी खबरों को भ्रामक बताया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओटीटी पर सिगरेट और तंबाकू उत्पादों से जुड़े जो नियम थे, वो यथावत रहेंगे। नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी भी शर्त पर ऐसी चीजों से समझौता नहीं करेगी। सभी ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए धूम्रपान चेतावनी के नियम वही रहेंगे। कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।
वहीं, मंत्रालय ने नियम नहीं मानने पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। एक सितंबर से लागू हो गए हैं नियम मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिक मुद्दा मानते हुए केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद फिल्म नियमों का विस्तार कर ओटीटी प्लेटफार्मों पर भी लागू कर दिया है। ओटीटी नियम एक सितंबर 2023 से लागू हो गए हैं। ओटीटी नियम के मुताबिक, अब सभी ओटीटी मंचों को तंबाकू उत्पादों की दुष्प्रभाव संबंधी चेतावनी उन दृश्यों के साथ प्रदर्शित करने होंगे, जिनमें धूम्रपान आदि के दृश्य हैं।