UP में नक्शा पास कराने का झंझट खत्म! मात्र ₹1 में मिलेगा परमिट

Jan 31, 2026 - 10:00
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UP में नक्शा पास कराने का झंझट खत्म! मात्र ₹1 में मिलेगा परमिट

सी एम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को नए साल का बड़ा तोहफा देते हुए घर और दुकान बनाने की राह आसान कर दी है। 'उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025' के तहत लागू हुए नए नियमों ने 'परमिट राज' को खत्म कर 'ट्रस्ट-बेस्ड गवर्नेंस' की नींव रख दी है। अब छोटे प्लॉट मालिकों को न तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे और न ही भारी-भरकम फीस भरनी होगी।

योगी सरकार के नए फैसले के अनुसार, अब छोटे निर्माणों के लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है: आवासीय: 100 वर्ग मीटर (लगभग 1076 वर्ग फुट) तक के घर बनाने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। व्यावसायिक: 30 वर्ग मीटर (लगभग 323 वर्ग फुट) तक की छोटी दुकानों के लिए भी नक्शा पास कराने का झंझट खत्म। सीधा निर्माण: सितंबर 2025 से लागू इस नियम के तहत आप बिना किसी देरी के सीधे निर्माण शुरू कर सकते हैं। हजारों के बजाय अब मात्र ₹1 शुल्क सरकार ने नक्शा पास करने की फीस में इतनी भारी कटौती की है कि यह लगभग मुफ्त जैसा हो गया है। 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के कमर्शियल भवनों के लिए परमिट फीस मात्र 1 रुपए तय की गई है। पहले यही फीस क्षेत्रफल के आधार पर हजारों रुपये तक जाती थी, जिससे भ्रष्टाचार और दलाली को बढ़ावा मिलता था। 

FASTPAS: घर बैठे मिनटों में मिलेगा अप्रूवल

नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए FASTPAS (Fast and Simplified Trust-Based Plan Approval System) पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल: आवेदक map.up.gov.in पर जाकर अपना नक्शा अपलोड कर सकते हैं। सेल्फ-अप्रूवल: यह एक ट्रस्ट-बेस्ड सिस्टम है, जहां छोटे प्लॉट्स के लिए नक्शा मिनटों में स्वतः स्वीकृत (Self-approved) हो जाता है। सुरक्षा: आधार e-KYC के जरिए आवेदन होगा ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। कैबिनेट ने औद्योगिक इकाइयों के लिए बाह्य विकास शुल्क (External Development Charges) में भी बड़ी कटौती की है। खासकर नगर निकाय सीमा के बाहर इंडस्ट्री लगाने वालों के लिए दरें कम की गई हैं, जिससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।