कुत्ते ने काटा तो एक-एक दांत के निशान पर चुकाने होंगे पैसे, मांस नौचा तो होगा डबल
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana high court) ने आवारा जानवरों से जुड़े मामलों पर एक अहम निर्देश दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब कुत्ते के काटने पर मुआवजे (dog bite compensation) से भरपाई की जाएगी। हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार, मुख्य रूप से मुआवजा देने की जिम्मेवारी राज्य की होगी. इसके अलावा, कोर्ट ने चंडीगढ़ में इस तरह के मुआवजे को निर्धारित करने के लिए डिप्टी कमिशनरों की अध्यक्षता में समितियां गठित करने को कहा है।
इन समितियों को आवेदन प्राप्त होने के 4 महीने के अंदर मुआवजे का पैसा देना होगा. हाई कोर्ट ने 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि राज्य को डिफॉल्ट एजेंसियों, उपकरणों या किसी निजी व्यक्ति से मुआवजे की वसूली करने का अधिकार होगा। मामले की सुनवाई करते हुए जज एस भारद्वाज ने पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और डॉग बाइट्स के बढ़ रहे मामलो पर चिंता जताई है।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा। सड़कों पर आवारा जानवरों के कारण होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। डॉग बाइट्स के भी मामले बढ़ गए हैं. अब यह इंसानों के जीवन को प्रभावित करने लगा है. इस तरह के केस इतने बढ़ गए हैं कि अब ये मामले कोर्ट तक आने लगे हैं।
कितना मुआवजा देना होगा? कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, किसी कुत्ते के काटने पर हरेक दांत के निशान पर कम से कम 10 हजार रुपये देने होंगे. अगर कुत्ते ने काटने के दौरान मांस नोच लिया तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर के घाव के लिए कम से कम 20 हजार रुपये देने होंगे। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी आवारा, जंगली या पालतू जानवर के कारण कोई घटना या दुर्घटना होती है तो संबंधित थाने के SHO को बिना देरी किए एक डेली डायरी रिपोर्ट दर्ज करनी है।
इसके बाद पुलिस अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि शिकायत करने वाले का दावा सच है या नही. फिर पूरे मामले की रिपोर्ट बनाई जाएगी. उसकी एक कॉपी मुआवजे के लिए अप्लाई करने वाले को भी भेजी जाएगी। हाल के दिनों में कुत्तों के हमले से जुड़ी कई खबरें आईं. कुछ मामलों में तो पीड़ित की मौत तक हो गई. इन घटनाओं के चलते डॉग लवर्स के दूसरे लोगों से झगड़े के वीडियो भी सामने आए हैं।
पिछले महीने उत्तर प्रदेश के नोएडा में कुत्ते को लेकर ऐसा ही एक विवाद सामने आया था। यहां एक सोसायटी की लिफ्ट के अंदर कुत्ते को ले जाने के लिए रिटायर्ड IAS और एक दंपती के बीच मारपीट हो गई थी. बहस इतनी बढ़ गई कि महिला ने पूर्व IAS का फोन फेंक दिया और उन्होंने महिला को थप्पड़ जड़ दिया था।
लखनऊ में कुत्ते को पॉटी करा रही एक महिला को एक दूसरी महिला ने टोका तो उस पर कुत्ता छोड़ दिया. इसी तरह सितंबर महीने में गाजियाबाद में कुत्ते के काटने से 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले में कुत्ता पालने वाले परिवार पर झूठ बोलने का आरोप लगा था. खबरों के मुताबिक आरोपी परिवार ने दावा किया था कि उनके कुत्ते को टीका लगा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था।