मॉनिटरिंग सेल की पैरवी - न्यायालयों द्वारा तीन दोषियों को सजा सुनाई गई

मॉनिटरिंग सेल की पैरवी - न्यायालयों द्वारा तीन दोषियों को सजा सुनाई गई
एटा। पहले मामले में थाना सकरौली क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 23 अप्रैल 2022 को दर्ज मुकदमे में अभियुक्त रोहित पुत्र पप्पू, निवासी नगला छिद्दू थाना एका जनपद फिरोजाबाद को दोषी करार देते हुए माननीय रेप पॉक्सो न्यायालय संख्या 01, एटा ने 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। रोहित पर भादवि की धारा 363, 376 सहित पॉक्सो अधिनियम तथा एससी/एसटी एक्ट की गंभीर धाराएं लगी थीं। दूसरे मामले में थाना बागवाला पर दर्ज मुकदमा संख्या 151/2024, जो कि 4 सितम्बर 2024 को घटित घटना से संबंधित था, में आरोपी गीतानंद पुत्र यादराम निवासी तालीमपुर खेरिया, थाना बागवाला जनपद एटा को पॉक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट एटा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अभियुक्त पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एम/6 के अंतर्गत गंभीर आरोप सिद्ध हुए। तीसरे मामले में वर्ष 2014 की एक पुरानी घटना में थाना कोतवाली नगर पर मुअसंख्या 138/2014, धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज प्रकरण में संजू पुत्र अशोक, निवासी धीमर वाली गली, प्रेम नगर चौराहा, थाना कोतवाली नगर, जनपद एटा को एडीजे कोर्ट संख्या 01 एटा द्वारा 13 माह के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई। इन तीनों मामलों में जिला मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं प्रभावी पैरवी के चलते समयबद्ध न्याय सुनिश्चित हो सका।