खरीफ फसलों के लिए संतुलित उर्वरक उपयोग पर ज़िला कृषि अधिकारी का निर्देश
 
                                खरीफ फसलों के लिए संतुलित उर्वरक उपयोग पर ज़िला कृषि अधिकारी का निर्देश
एटा। जनपद। जिला कृषि अधिकारी ने खरीफ फसलों की बुवाई को ध्यान में रखते हुए किसानों को संतुलित एवं अनुशंसित उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक करने हेतु थोक व फुटकर विक्रेताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, विक्रेताओं को किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक निर्धारित दर पर **पीओएस मशीन के माध्यम से वितरित** करना अनिवार्य है। उर्वरक की बिक्री पर **रसीद देना अनिवार्य** किया गया है। साथ ही, किसी भी परिस्थिति में उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की **टैगिंग न करने** का सख्त निर्देश दिया गया है।
थोक विक्रेताओं को भी निर्देशित किया गया है कि वे उर्वरक कंपनियों से टैगिंग सामग्री न लें और ना ही फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध कराएं। **फसलों की आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रवार उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित** किया जाए एवं **अन्य जनपदों के किसानों को बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध** लगाया गया है। ### जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता: * **यूरिया:** लक्ष्य 54929 मी. टन, आपूर्ति 38418 मी. टन, वर्तमान उपलब्धता 24316 मी. टन * **डीएपी:** लक्ष्य 13902 मी. टन, आपूर्ति 8305 मी. टन, वर्तमान उपलब्धता 5255 मी. टन * **एनपीके:** लक्ष्य 2065 मी. टन, आपूर्ति 3580 मी. टन, वर्तमान उपलब्धता 3144 मी. टन कृषकों से अपील की गई है कि वे **खरीफ फसलों की बुवाई के अनुसार ही उर्वरकों की खरीद** करें और भविष्य के लिए **उर्वरकों का अनावश्यक स्टॉक न करें।
किसी प्रकार की समस्या होने पर वे **जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 8318595504, 9719553009, एवं 9720464700** पर संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री करता हुआ पाया गया, तो उसके विरुद्ध **उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985** एवं **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955** के अंतर्गत **कड़ी कानूनी कार्रवाई** की जाएगी।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            