राशनकार्ड लाभार्थी ई-केवाईसी करालें, नहीं तो सुविधा से बंचित

राशनकार्ड लाभार्थी ई-केवाईसी करालें, नहीं तो सुविधा से बंचित

Nov 26, 2024 - 19:37
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राशनकार्ड लाभार्थी ई-केवाईसी करालें, नहीं तो सुविधा से बंचित

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एटा । जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने सर्व साधारण को सूचित किया जाता है वर्तमान में प्रदेश के समस्त राशनकार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराए जाने का अभियान माह जून, 2024 से चलाया जा रहा है।

अब तक 75.10 प्रतिशत राशनकार्ड मुखिया एवं 62 प्रतिशत मुखिया सहित समस्त सदस्यों की ई०केवाईसी का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए राशनकार्ड के समस्त सदस्यों का सहयोग नितान्त आवश्यक है। उन्होंने बताया है कि ई-केवाईसी अभियान के महत्वपूर्ण विन्दु है। राशनकार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी का कार्य ई-पॉस के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं के सहयोग से निःशुल्क कराया जाएगा। लाभार्थी अपनी निकटतम किसी भी उचित दर दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। ई-केवाईसी हेतु लाभार्थियों का बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन किया जाएगा। ई-केवाईसी के साथ इस विकल्प के अन्तर्गत राशनकार्ड से मोबाइल नम्बर जोड़े जाने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग राशनकार्ड मुखिया द्वारा करते हुए मोबाइल नम्बर फीड / संशोधित किया जा सकेगा।

इस मोबाइल नम्बर पर कार्ड पर प्राप्त होने वाले राशन का विवरण एस०एम०एस० द्वारा प्राप्त होगा। उक्त के अतिरिक्त यदि किसी राशनकार्ड में मुखिया से परिवारजन का सम्बन्ध गलत प्रदर्शित है, तो उसे भी ई-केवाईसी के समय सुधारा जा सकेगा। इस संशोधन का अधिकार भी केवल राशनकार्ड के मुखिया को होगा।अन्य सभी राशनकार्ड सदस्यों को मात्र ई-केवाईसी ही करना होगा।समस्त अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड परिवारों से अपील है कि यदि राशनकार्ड में दर्ज किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, तो उस सदस्य का नाम राशनकार्ड से निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय एटा में प्रस्तुत कर दें, ताकि मृतक यूनिट की निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सके।

शासनादेश संख्या 1237/29-6-24-ई-2792/2020 दिनांक 14.08.2024 के अनुसार ऐसे लाभार्थी जो परिवार के सदस्य है, किन्तु बार-बार प्रेरित किए जाने के उपरान्त भी ई-केवाईसी नहीं करा रहे हैं, ऐसे लाभार्थियों की यूनिट पर खाद्यान्न वितरण अग्रिम 03 माहों हेतु निलम्बित करते हुए, एस०एम०एस० के माध्यम से ई-केवाईसी पूर्ण कराए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा तथा खाद्यान्न वितरण के समय ई-पॉस मशीन के माध्यम से इस राशनकार्ड पर ई-केवाईसी हेतु रिमाइंडर प्रदर्शित कराया जाएगा, किन्तु यदि उक्त समयावधि में भी इनके द्वारा ई-केवाईसी नहीं करायी जाती है, तो ऐसी यूनिट्स के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे राशनकार्ड लाभार्थी जो अन्य प्रदेशों/जिलों में निवास कर रहे हैं, उनकी ई-केवाईसी उसी प्रदेश/जिले में ही की जा सकेगी। ई-केवाईसी हेतु उनकी उत्तर प्रदेश राज्य में आने की कोई बाध्यता नहीं होगी।

 उन्होंने कहा है कि सभी अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड परिवारों से अपील है कि जिन राशन कार्डधारकों / उनके परिवार के सभी सदस्यों ने अपने राशनकार्ड में ई०केवाईसी नहीं करायी है वह अपनी समीपस्थ उचित दर दुकानों में पहुँचकर राशनकार्ड में ई-केवाईसी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करा लें। ताकि आगामी माहों में खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

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SuragBureau

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