Indian Railway: ट्रेन में सीट के नीचे चाय कप नमकीन आदि कचरा डालने पर देना होगा 10 गुना जुर्माना
Indian Railway: क्या आप भी रेलवे में सफर करते हुए नमकीन का पैकेट, चाय के कप, मिठाई का डब्बा अपनी सीट के नीचे फेंक देते हैं? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि आपको 10 गुना जुर्माना भरना पड़ सकता है।
अक्सर भारतीय रेलवे में यात्रा करते समय लोग ऐसा करते हैं कि जो भी खाया, पीया सब सीट के नीचे के फेंक देते हैं। लोग चाय या कॉफी पीते हैं, खाना या बिस्कुट खाते हैं और इन्हें बर्थ के नीचे फेंक देते हैं। AC वाले डिब्बे में बेड रोल की पैकेजिंग नीचे फेंक देते हैं। स्कूल, कॉलेज और घर में सब जगह सिखाया जाता है कि कूड़ा कूडेदान में डालें लेकिन पब्लिक प्लेस में आकर सब भूल जाते हैं।
आगरा मंडल में एक ऐसी घटना घटी जहां यात्रियों ने गंदगी से बचने और कूड़ा कूड़ेदान में डालने का सही तरीका सीखा। भारतीय रेलवे कई स्टेशनों पर खासकर आगरा मंडल में स्टेशनों और ट्रेनों को साफ-सुथरा रखने के लिए अभियान चला रहा है। अभियातन के तहत यात्रियों को चेतावनी दी जा रही है कि वे बिना टिकट या अनुमति के यात्रा न करें या बिना अनुमति के अतिरिक्त सामान न ले जाएं।
वरना, उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा और भारी जुर्माना देना होगा। एक सर्वे किया गया जहां लोग ट्रेन के शौचालयों में छिपे हुए या अपना सामान छिपाते हुए पाए गए। एक यात्री ने चिप्स और बिस्किट का पैकेट खाकर गंदगी फैला दी। एक जांच टीम वहां पहुंची और यात्री पर 10 रुपये के चिप्स और बिस्कुट की कीमत का 10 गुना जुर्माना लगाया गया। इसी तरह कई अन्य यात्रियों को गंदगी फैलाने के आरोप में पकड़ा गया और उनसे जुर्माना वसूला गया।
304 यात्रियों से 1,23,075 रुपये जुर्माना वसूला गया, जिसमें 22 यात्रियों से गंदगी फैलाने पर 2,400 रुपये जुर्माना वसूला गया। 243 बिना टिकट यात्रियों से करीब 1,02,945 रुपये वसूले गये। कुल 2,43,750 रुपये जुर्माना वसूला गया। यह तय करने के लिए कि हर कोई नियमों का पालन कर रहा है, इस तरह की अचानक जांच और इंस्पेक्शन की आवश्यकता है।
पब्लिक रिलेशन अधिकारी प्रशांति श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा मंडल में इस तरह की जांच लगातार की जा रही है। यात्रियों से उचित टिकट लेकर और तय सीमा से अधिक सामान बुक करके यात्रा करने का आग्रह किया गया है। साथ ही सभी को चेतावनी दी गई है कि वे रेलवे परिसर में गंदगी न फैलाएं क्योंकि इससे भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।