बालिका से दुष्कर्म में अभियुक्त को आजीवन कारावास

Apr 10, 2024 - 11:55
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बालिका से दुष्कर्म में अभियुक्त को आजीवन कारावास

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बालिका से दुष्कर्म में अभियुक्त को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद। घर के बाहर टोस्ट लेनें गयी बालिका के साथ दुष्कर्म किये जानें के मामले में न्यायालय नें अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है ।

बीते 21 मार्च 2023 को थाना जहानगंज के एक गाँव निवासी 9 वर्षीय पीड़िता की माँ नें मुकदमा दर्ज कराया| जिसमे कहा था कि 21 मार्च के दिन ही दोपहर 2:45 बजे उसकी पुत्री पास में ही दुकान से टोस्ट लेनें गयी थी।

उसी दौरान आरोपी प्रवीन कटियार पुत्र दिनेश चंद निवासी उस्मानगंज नें बालिका को सटर में बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया| जब बालिका घर पर आयी तो कपड़ो में खून लगा होनें पर जानकारी हुई तो उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी।

 मामले में पुलिस नें आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया| मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुमित प्रेमी नें आरोपी प्रवीन को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

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SuragBureau

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