गन पॉइंट पर मारपीट, दबंगों द्वारा घर में घुस नगदी व अन्य सामान उठा ले जाने का आरोप – FIR दर्ज
गन पॉइंट पर मारपीट, दबंगों द्वारा घर में घुस नगदी व अन्य सामान उठा ले जाने का आरोप – FIR दर्ज
कायमगंज / फर्रुखाबाद । कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव नगला उम्मेद मजरा नरैनामऊ की रहने वाली ईश्वरी देवी पत्नी धर्मेंद्र ने न्यायालय आदेश पर सीआरपीसी धारा 156 (3) के अंतर्गत आरोपियों के विरुद्ध दर्ज कराए मुकदमे में कहा है कि 2 नवंबर 2023 को समय लगभग 7:00 बजे शाम वह अपने घर का आवश्यक काम निपटा रही थी ।
उसी समय इसी गांव के निवासी बाबूराम पुत्र सुमेर उसके दरवाजे के सामने आकर भद्दी – भद्दी गालियां देने लगे । महिला का कहना है कि उसने कहा कि उसके पति पुत्र आदि खेत पर गए हैं । आप आखिर गाली क्यों दे रहे हैं । इसी बात पर बाबूराम ने अपनी गोट से तमंचा निकाल लिया और पीड़िता की ओर तानते हुए कहा कि ज्यादा बात करेगी तो गोली मार देंगे । इस पर वह घबरा गई और शोर मचाया ।
ठीक उसी समय बाबूराम की पुत्री व पत्नी इनके बुलाने पर मौके पर आई तो उन्होंने कहा कि आज मौका अच्छा है ईश्वरीदेवी घर पर अकेली है । इसको पकड़ कर जान से मार दो । आरोपी की पत्नी और बेटी उसे डंडा लेकर मारने दौड़ी तो उसने दरवाजा बंद करना चाहा । लेकिन इन लोगों ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और मुझे बेरहमी से मारा पीटा ।
उसका कहना है कि मारपीट कर इन लोगों ने उसके गले से सोने की चेन तोड़ ली । इतना ही नहीं महिला ने आरोपियों ने घर में घुसकर बक्से में रखे 20 हजार रुपए नकद निकल लिए । संयोग से इस समय उसका बेटा तथा पति भी मौके पर आ गए । इन लोगों को जैसे ही देखा बाबूराम ने तमंचा तानकर उनके ऊपर फायर कर दिया ।किंतु दीवाल की आड़ मिल जाने के कारण बाल बाल बच गए ।
उसका कहना है कि घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देकर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा गया । पुलिस ने उसकी तहरीर रख ली ।और कोई कार्यवाही नहीं की । इसके उपरांत उन्होंने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की , फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला । अंत में न्यायालय आदेश पर बाबूराम , उर्मिला देवी तथा निशा के विरुद्ध आईपीसी की धारा 323 – 352 – 392 – 452 – 307 – 504 – 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।