भाजपा नेता व बेटे सहित आठ के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज
भाजपा नेता व बेटे सहित आठ के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज
मामला निजी प्रबंधन समिति के स्कूल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है -
कायमगंज / फर्रुखाबाद। थाना क्षेत्र कंपिल के गांव रशीदाबाद तिवारियान निवासी मनोज पांडे उर्फ ब्रह्मेश पांडे पुत्र विश्वेश्वर दयाल पांडे ने सीआरपीसी धारा 156 (3) के अंतर्गत न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट से पारित आदेश के आधार पर संबंधित थाने में पूर्व विधायक स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी के बेटे अरविंद तिवारी एवं इनके पुत्र वर्तमान में कायमगंज भाजपा नगर अध्यक्ष चेतन तिवारी तथा प्रेमचंद तिवारी अमित कुमार तिवारी , प्रमोद तिवारी पुत्र चंद्र दत्त निवासी असरौली जनपद एटा व राजमंगल दीक्षित पुत्र महावीर दीक्षित निवासी पटवन गली कायमगंज , ओम दत्त शर्मा पुत्र मुन्नालाल निवासी मोहल्ला जटवारा कायमगंज तथा विमलेश तिवारी पुत्र भूदेव तिवारी निवासी ग्राम रशीदाबाद तिवा रियान को आरोपी बनाते हुए आईपीसी की धारा 147 – 420 – 467 – 468 -471- 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया है ।
जिसमें कहा गया है कि गांव रसीदाबाद स्थित जनता इंटर कॉलेज का नियमित चुनावी प्रक्रिया के बाद वर्ष 2021 में ,मैं प्रबंधक चुना गया था । सारी चुनाव प्रक्रिया जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहगढ़ के निर्देश पर नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक द्वारा संपन्न कराई गई थी । इस समय इस विद्यालय के प्रबंध समिति अध्यक्ष प्रेम चन्द्र तिवारी पुत्र सुखदेव तिवारी एवं उपाध्यक्ष स्वयं अरविंद तिवारी पुत्र गिरीश चंद्र तिवारी चुने गए थे। एफ आई आर कराने वाले मनोज कुमार पांडे का कहना है कि इसके बावजूद भी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष उसके प्रबंधक पद को लेकर संतुष्ट नहीं थे ।
उसका आरोप है कि विद्यालय पर कब्जा करने तथा उसकी जमीन व रुपया हड़पने की नीयत से एक राय होकर उपरोक्त सभी लोगों ने कूट रचित कागजातों के आधार पर 95 लोगों को नामित कर संस्था के संचालन में दखल देने के उद्देश्य से एक फर्जी संस्था वर्ष 2021 में ही रजिस्ट्रार कानपुर कार्यालय से सांठ – गांठ कर दाखिल की गई । इतना करने के बाद यह सभी लोग उसे कॉलेज जाकर धमकी देने लगे ।
पांडे का यह भी कहना है कि सितंबर 2023 में जब वह कॉलेज जा रहा था । उस समय इन सभी लोगों ने गांव के बाहर कॉलेज से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर समय प्रातः लगभग 8:00 बजे एक राय होकर उसे घेर लिया और हाथापाई करते हुए दोबारा कॉलेज ना आने की धमकी दी ।उसका कहना है कि इस घटना के बाद उसी दिन मैं फतेहगढ चौराहा स्थित अपनी दुकान पर समय लगभग 11:00 बजे दिन के बैठा था । तभी उपरोक्त सभी लोग मय अवैध हथियार बोलेरो कार से उसकी दुकान पर आ गए ।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अरविंद तिवारी द्वारा उसको पकड़ कर खींच लिया गया और अन्य लोगों ने कनपटी पर तमंचा रखकर मौत का भय दिखाते हुए कोरे स्टांप पेपर पर दस्खत करा लिए , और तरह-तरह से धमकाया । उसका कहना है कि उसने इस मामले की सूचना डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को दी । परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई । न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के परिणामों से अवगत कराने का न्यायालय द्वारा आदेश पारित होते ही आरोपियों के विरुद्ध रिर्पोट दर्ज कर ली गई है । इस संबंध में अरविंद तिवारी व अन्य लोगों का कहना है कि लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार हैं । उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है । जो कि कानून तथा नियम के विपरीत हो। रिपोर्टर अभिषेक गुप्ता