Etah News : मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 18 मामलों में ₹12.30 लाख का जुर्माना
Etah News : मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 18 मामलों में ₹12.30 लाख का जुर्माना
एटा में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 18 मामलों में ₹12.30 लाख का जुर्माना
एटा। जिलाधिकारी प्रेमरंजन सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, एटा द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। सहायक आयुक्त (खाद्य)-II डॉ. चमन लाल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए नमूनों की जांच के बाद कई मामलों में मिलावट की पुष्टि हुई, जिस पर विभाग ने विधिक कार्रवाई करते हुए संबंधित न्यायालयों में वाद दायर किए।
इन मामलों की सुनवाई अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) / न्याय निर्णायक अधिकारी सत्य प्रकाश के न्यायालय में हुई, जहां माह अगस्त 2025 में 18 मामलों में कुल ₹12,30,000 का जुर्माना आरोपित किया गया।
जुर्माने से दंडित प्रमुख लोगों में शामिल हैं: * जयपाल सिंह (छेना मिठाई) – ₹25,000 * रामनरेश (मिश्रित दूध) – ₹25,000 * चंद्रवीर सिंह (अज्ञात रसायन) – ₹50,000 * विमल कुमार (मिश्रित दूध) – ₹25,000 * अनूप मिश्रा (रंगीन काजू मिठाई) – ₹25,000 * सौनीराम (मिश्रित दूध) – ₹5,00,000 * अनिल कुमार (छेना) – ₹50,000 * अर्जुन (कुट्टू का आटा) – ₹50,000 * मुरली कृष्णा चिकोरी प्रोसेसर्स (रोस्टेड चिकोरी क्यूब्स) – ₹1,00,000 * श्रीनिवास वार्षीय व अन्य (Smooth Deposited Caramel Candy) – ₹1,10,000 * अन्य पर भी ₹20,000 से ₹50,000 तक के अर्थदंड लगाए गए। डॉ. चमन लाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अगस्त 2025 तक कुल 75 मामलों का निस्तारण करते हुए ₹43 लाख का अर्थदंड आरोपित किया गया है।
इसके अतिरिक्त अगस्त तक 76 नए वाद अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) के न्यायालय में और 19 वाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) के न्यायालय में दायर किए जा चुके हैं। खाद्य विभाग ने जनता से अपील की है कि वे खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें और संदिग्ध वस्तुओं की सूचना तत्काल विभाग को दें।





