मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय पैरवी से दो गंभीर मामलों में दोषियों को मिली सजा

Aug 07, 2025 - 19:03
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मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय पैरवी से दो गंभीर मामलों में दोषियों को मिली सजा

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मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय पैरवी से दो गंभीर मामलों में दोषियों को मिली सजा

एटा। जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज जिले की विशेष न्यायालयों ने दो अलग-अलग संगीन मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई। पहला मामला थाना मलावन क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2020 में घटित एक जघन्य हत्या से जुड़ा है। दिनांक 14 जून 2020 को दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 77/2020 में धारा 147, 148, 149, 307, 302, 504, 506 भादवि तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)5 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इस प्रकरण में आज एससी-एसटी विशेष न्यायालय, एटा ने ग्राम दलपुर निवासी अभियुक्तगण वीरपाल, ग्रीषबाबू, भूपेंद्र (तीनों पुत्रगण रामसिंह) तथा रामसखी पत्नी रामसिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर 45-45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दूसरा मामला थाना सकीट क्षेत्र का है, जिसमें दिनांक 21 नवम्बर 2018 को घटित घटना के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 19/2019 धारा 452, 504, 506, 376 भादवि व पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अभियोग दर्ज किया गया था। इस मामले में मो. खरा पूर्वी निवासी अजब सिंह पुत्र देव सिंह को पोक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट, एटा द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों मामलों में त्वरित व सशक्त पैरवी करते हुए न्याय सुनिश्चित कराने में जिला प्रशासन व पुलिस की भूमिका सराहनीय रही।

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SuragBureau

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