पंचायती वार्ड निर्धारण हेतु आपत्तियों की प्रक्रिया हेतु शासन द्वारा सारिणी निर्धारित

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आंशिक वार्डों के निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्तियों प्राप्त करने, उसके निस्तारण और प्रकाशन आदि के लिए शासन द्वारा सारिणी निर्धारित की गई
एटा। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने सूचित किया है कि प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के द्वारा वर्ष 2021 के सामान्य निर्वाचन के उपरान्त नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम के सृजन, सीमा विस्तार के कारण प्रभावित विकास खण्ड मारहरा की प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, वार्डाें का आंशिक परिसीमन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आंशिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, वार्डों के निर्धारण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी, एटा के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिला पंचायत कार्यालय में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, एटा द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी को सदस्य, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सदस्य एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को सदस्य सचिव की शासन स्तर से गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आंशिक वार्डों के निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्तियों प्राप्त करने, उसके निस्तारण और प्रकाशन आदि के लिए शासन द्वारा सारिणी निर्धारित की गयी है। जिसके तहत ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का अवधारण सुनिश्चित किया जाना (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर) 18 जुलाई से 22 जुलाई तक 2025 तक, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशित निर्वाचन क्षेत्रों (वाडों) की प्रस्तावित सूची की तैयारी और उसका प्रकाशन 23 जुलाई से 28 जुलाई तक, प्रस्तावित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों पर आपत्तियां प्राप्त किया जाना 29 जुलाई से 02 अगस्त तक, क्रमांक-03 पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण 03 अगस्त से 05 अगस्त, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन 06 अगस्त से 10 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। डीएम ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2026 निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत कराये जाने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत जिला पंचायत राज अधिकारी, एटा को सदस्य सचिव उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्धारित उक्त समय सारिणी का अनुपालन कराते हुए आंशिक परिसीमन सम्पन्न करांकर प्रभावित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की अन्तिम सूची 14.08.2025 तक निदेशक, पंचायतीराज, उ०प्र० को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रकाशित प्रस्तावों पर दिनांक 23-07-2025 से 28-07-2025 तक जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय में जन सामान्य से आपत्तियां, सुझाव के अंकन हेतु एक पंजी रखी जायेगी जिसमें प्राप्त आपत्तियों, सुझाव का विवरण, सम्बन्धित ग्राम पंचायत व विकास खण्ड का नाम व कृत कार्यवाही का विवरण रखा जायेगा। तो वहीं जन सामान्य, विभिन्न स्तरों से प्राप्त आपत्तियों, सुझाव के परीक्षण में सम्बन्धित विकासखण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पं०) एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपनापूर्ण सहयोग दिया जायेगा।
जन सामान्य एवं विभिन्न स्तरों से प्राप्त आपत्तियों, सुझाव के परीक्षणार्थ समिति का गठन किया गया है। जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य, एएमए जिला पंचायत सदस्य, डीपीआरओ सदस्य सचिव होंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जन परीक्षणोपरान्त अन्तिम संसतुतियों दिनांक 10-08-2025 तक जायेगी। सामान्य, विभिनन स्तरों से प्राप्त आपत्तियों, सुझावों के निदेशालय, पंचायतीराज उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित की जाएगी। इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न संचार माध्यमों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर ग्राम पंचायतों में मुनादी कराकर एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से कराये जाये।