Kasganj news 06वर्ष का इंतजार खत्म बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा ।
06वर्ष का इंतजार खत्म बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा ।
कासगंज पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के अंतर्गत अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में जनपद कासगंज में दिनांक 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान अभिषेक उर्फ चन्दन गुप्ता हत्या के बहुचर्चित हत्याकाण्ड प्रकरण में आरोपीगण/अभियुक्तगण को NIA कोर्ट लखनऊ द्वारा आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा दिनांक 26 जनवरी 2018 को शहर कस्बा कासगंज के मौहल्ला बड्डूनगर में तिरंगा यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच मारपीट व पथराव की घटना हुई थी, जिसमें अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गयी थी, इस संबंध में दिनांक 27 जनवरी 2018 को प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कासगंज पर मुकदमा संख्या 60/2018 धारा 147, 148, 149, 341, 336, 307, 302, 504, 506, 124ए भादंवि व 2 राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम बनाम अभियुक्त 1- सलीम पुत्र बरकतुल्ला उर्फ बरकी निवासी तहसील स्कूल के सामने आदि बीस नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें 11 अन्य आरोपियों का नाम प्रकाश में आने पर कुल 31 आरोपियों के विरुद्ध विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित घटित घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल की बरामदगी से सम्बन्धित 7 अभियोग पंजीकृत किये गये। जिसमें मृतक अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता से सम्बन्धित मुकदमा संख्या 60/2018 धारा 147, 148, 149, 341, 336, 307, 302, 504, 506, 124ए भादंवि व 2 राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम बनाम अभियुक्त 1 सलीम पुत्र बरकतुल्लाह उर्फ बरकी निवासी तहसील स्कूल के सामने 2-वसीम पुत्र बरकतुल्लाह निवासी उपरोक्त, 3- नसीम पुत्र बरकतुल्लाह निवासी उपरोक्त के विरुद्ध NSA की कार्यवाही की गयी, मुकदमा उपरोक्त उक्त 3 अभियुक्तों सहित 31 अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 26 अप्रैल 2018 व दिनांक 27 अगस्त 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। उक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के अंतर्गत न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाए जाने हेतु कासगंज पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण अभियोगों में चिन्हित किया गया था। पुलिस अधीक्षक कासगंज के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी व समस्त गवाहों की समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति एवं अभियोजन के परिणामस्वरूप दिनांक 03 जनवरी 2025 को माननीय विशेष न्यायाधीश NIA उत्तर प्रदेश लखनऊ न्यायालय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 28 अभियुक्त गण को दोषी करार देते हुए आरोपीगण 1- सलीम, 2- वसीम, 3- नसीम, 4- जाहिद उर्फ जग्गा, 5- आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, 6 असलम कुरैशी, 7- अकरम, 8- तौफीक, 9- खिल्लन, 10- शबाब, 11- राहत, 12- सलमान, 13- मोहसीन, 14- आसिफ जिमवाला, 15- शाकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 16- बब्लू, जिमवाला, 17- नीशू, 18- बासिफ, 19- इमरान पुत्र इरफान, 20- शमशाद, 21- जफर, 22- शाकिर पुत्र इस्माईल, 23- खालिद परवेज, 24 फैजान, 26- इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, 26- शाकिर पुत्र सिद्दीक, 27- मुनाजिर रफीक, 28- आमिर रफीक को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 50,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।इस प्रकरण में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर भी कोर्ट ने 3 वर्ष की सजा सुनाई है।इस अभियोग के विवेचक, विवेचना से जुड़े पुलिस अधिकारीयों और अभियोजन अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। कासगंज पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपियों को सजा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है