ऑपरेशन जागृति के फेज टू रहा कामयाब, जिले में 14 महिलाओं ने झूठी शिकायतें लीं वापस

Jul 12, 2024 - 19:15
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ऑपरेशन जागृति के फेज टू रहा कामयाब, जिले में 14 महिलाओं ने झूठी शिकायतें लीं वापस
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ऑपरेशन जागृति प्रथम चरण की तरह ही फेज टू भी रहा कामयाब, जिले में 14 मामलों में महिलाओं ने झूठी शिकायतें लीं वापस कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों.....इस कहावत को चरितार्थ किया है एडीजी आगरा जोन श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ ने, यूं तो महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वालंबन हेतु शासन द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, परंतु इसमें एडीजी आगरा द्वारा एक नया कदम बढ़ाया है ऑपरेशन जागृति अभियान शुरू करके, यह अभियान महिलाओं एवं बालिकाओं को झूठे मुकदमों में मोहरा बनाए जाने, किशोर-किशोरियों के घर से चले जाने, साइबर बुलिंग का शिकार होने तथा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक कर उनकी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से ओतप्रोत है।

जनपद के विभिन्न थानाक्षेत्रों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में इस अभियान को धरातल पर उतार कर इसे एक सफल आयाम दिया है। अभियान के प्रथम चरण के सकारात्मक परिणाम आने पर इसे 21 जून 2024 से 13 जुलाई 2024 तक पुनः प्रभावी किया गया, जिसमें स्थानीय पुलिस के साथ-साथ करीब 21 प्रशासनिक विभागों के सहयोग से इसे क्रियान्वित किया गया। जनपद के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों के स्कूल, कालेज, पंचायत घरों, आदि स्थानों पर जाकर स्थानीय पुलिस द्वारा पूर्ण मनोयोग से महिलाओं एवं बालिकाओं को ऑपरेशन जागृति अभियान के संबंध में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया।

अभियान के दौरान जहां एक ओर आपराधिक घटनाओं में कमी आई, वहीं दूसरी ओर महिलाओं तथा बालिकाओं ने झूठे मुकदमों में मोहरा बनने से इंकार किया तथा बेकसूर लोग जेल जाने से बचे। पिछले चरण के मुकाबले इस बार और अधिक सकारात्मक असर देखने को मिला।

जनपद एटा में ऑपरेशन जागृति फेज टू अभियान में अब तक कुल *14* ऐसे मामले देखने को मिले जिनमें महिलाओं एवं बालिकाओं ने झूठे मुकदमों में मोहरा न बनते हुए खुद सामने आकर अपनी शिकायतें वापस लीं, तथा जो वास्तविक घटनाएं थी उनमें तहरीर देकर उचित धाराओं में मुकदमा लिखाए। वास्तविक घटनाओं में एक ओर जहां पुलिस निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्यवाही कर सकी वहीं दूसरी ओर बेगुनाह लोग जेल जाने से बच सके। एटा जिले के ऐसे ही कुछ मामले जिनमें झूठी शिकायतें वापस ली गई उनका विवरण इस प्रकार है।

1- थाना मारहरा- आवेदिका श्रीमती रजनी पत्नी सोनू सिंह निवासी मौहल्ला चैबदार थाना कोतवाली मारहरा जनपद एटा ने विपक्षी सोमेन्द्र कुमार पुत्र नत्थूलाल निवासी मौ० गफूरगंज थाना मारहरा जनपद एटा द्वारा आवेदिका के परचूनी की दुकान पर जाते समय उसके द्वारा बीच रास्ते में रोककर बिना बात के गाली गलौज करना तथा आवेदिका द्वारा गाली-गलौज का विरोध करने पर विपक्षी सोमेन्द्र द्वारा छेड़खानी करना व अश्लील शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्धी आरोप अंकित कर प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत किया गया। ऑपरेशन जागृति से प्रभावित होकर आवेदिका श्रीमती रजनी उपरोक्त ने बताया कि उसके एवं विपक्षी सोमेन्द्र कुमार के बीच में दुकान में परचून के सामान को लेकर विवाद हुआ था। आवेदिका द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र को स्वेच्छा से वापस लिया गया। दोनों पक्षों द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान के सार्थक प्रयास से समामाजिक व शांति पूर्ण तरीके से समझौता किया गया।

2- थाना मारहरा - आवेदिका श्रीमती नेमवती पत्नी श्री प्रमोद कुमार निवासी मौहल्ला कम्बोड कस्बा व थाना कोतवाली मारहरा जनपद एटा ने विपक्षी पड़ोसी रोहित कुमार पुत्र दाताराम निवासी मौहल्ला कम्बोड कस्वा व थाना मारहरा जनपद एटा द्वारा आवेदिका बाजार पर जाते समय विपक्षी रोहित उपरोक्त द्वारा बीच रास्ते में रोककर बिना बात के गाली गलौज करना तथा आवेदिका द्वारा गाली-गलौज का विरोध किया तो विपक्षी रोहित द्वारा छेडखानी करना व अश्लील शब्दो का प्रयोग करने सम्बन्धी आरोप अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ऑपरेशन जागृति से प्रभावित होकर आवेदिका श्रीमती नेवती उपरोक्त ने बताया कि उसके एवं विपक्षी रोहित कुमार उपरोक्त के मध्य जमीन को लेकर विवाद है। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया है, और आवेदिका द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र को स्वेच्छा से वापस लिया गया। दोनो पक्षों द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान के सार्थक प्रयास से समामाजिक व शांति पूर्ण तरीके से समझौता किया गया।

3- थाना सकीट -  आवेदिका श्रीमती राजबेटी पत्नी अजयपाल निवासी अहमदपुर उर्फ नं० धनू थाना सकीट जिला एटा ने विपक्षीगण बबलू आदि के साथ जमीनी विवाद के चलते विपक्षी गणों के विरुद्ध घर में घुसकर छेड़छाड़ व शीलभंग करने संबंधी आरोप अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, इसी क्रम में जब महिला के गाँव में आपरेशन जागृति के अन्तर्गत जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिससे प्रभावित होकर दिनांक 24.06.2024 को आवेदिका श्रीमती राजबेटी उपरोक्त ने बताया कि मेरे एवं विपक्षी बबलू आदि उपरोक्त के मध्य जमीन संबंधी विवाद है। आवेदिका द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र को स्वेच्छा से वापस लिया गया। दोनो पक्षों द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान के सार्थक प्रयास से समामाजिक व शांति पूर्ण तरीके से समझौता किया गया।

4- निधौली कलां -* दिनांक 08.07.2024 को आवेदिका श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी वीरेन्द्र सिंह निवासी रामनगर थाना निधौली कलां एटा ने अपने छोटे बेटे रंजीत व उसकी पत्नी प्रियंका के बंटवारे व घर के बंटवारे को लेकर इनके व्दारा आवेदिका के बड़े बेटे दुष्यन्त कुमार व उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गयी तथा बहू प्रियंका ने अपने साथ बड़े बेटे दुष्यन्त के व्दारा छेड़छाड़ करने सम्बन्धी आरोप अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ऑपरेशन जागृति अभियान से प्रभावित होकर आवेदिका द्वारा अवगत कराया गया कि उसे अपनी भूल का अहसास हो गया है कि गलत रिपोर्ट नहीं लिखवानी चाहिए, अब वह दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। और आवेदिका द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र को स्वेच्छा से वापस लिया गया।

5- अलीगंज - वादिया श्रीमती चांदनी पत्नी रामलखन निवासी नगला मोहन थाना अलीगंज जनपद एटा ने अपने जेठ विजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र व रामचन्द्र पुत्र मिहीलाल निवासी नगला मोहन थाना अलीगंज एटा व्दारा छेड़खानी, मारपीट व गाली-गलौज व आरोप अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जबकि स्थानीय पुलिस को दोनों पक्षों के पुरुषों के मध्य बहस हो जाने पर गाली-गलौज व मारपीट की घटना होना संज्ञान में आया। थाने पर गठित ऑपरेशन जागृति टीम द्वारा आवेदिका श्रीमती चांदनी उपरोक्त से पूछताछ कर काउंसलिंग की गयी तो उसका जमीर गवाही दे गया और अपनी भूल का एहसास करते हुये उसने बताया कि विपक्षीगणों पर कड़ी कार्यवाही कराने के उद्देश्य से ही छेड़छाड़ करने का प्रार्थना पत्र दिया जाना स्वीकार किया तथा स्वेच्छा से पुनः प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर दिनांक 26.06.24 को एनसीआर नं0 30/24 धारा 323/504 भादंवि बनाम विजेन्द्र व रामचन्द्र उपरोक्त पंजीकृत होकर आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

6- मिरहची -  वादिया श्रीमती संगीता पत्नी मुकेश निवासी सिरसाटिप्पू थाना मिरहची जनपद एटा ने अपने देवर राजकुमार पुत्र देशराज सिंह निवासी उपरोक्त के विरूद्ध छेड़खानी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जबकि प्रकरण की जाॅच से जबकि स्थानीय पुलिस को प्रकरण भाई-भाई के मध्य जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद होना होना संज्ञान में आया। थानाध्यक्ष मिरहची श्री कृष्ण कुमार लोधी एवं थाने पर गठित ऑपरेशन जागृति टीम द्वारा आवेदिका श्रीमती संगीता उपरोक्त से पूछताछ कर काउंसलिंग की गयी तो आवेदिका ने ऑपरेशन जागृति अभियान के अन्तर्गत की गयी काउन्सिलिंग से प्रभावित होकर अपनी भूल का एहसास करते हुये पीड़िता ने बताया कि उनकी जमीन के बंटवारे को लेकर उसके देवर व्दारा मारपीट व गाली गलौज की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत तहरीर के आधार पर दिनांक 07.07.2024 को एनसीआर नं0 54/2024 धारा 115(2)352 बी.एन.एस. बनाम राजकुमार उपरोक्त पंजीकृत होकर आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

7- कोतवाली देहात - आवेदक श्री ज्ञान सिंह पुत्र जाहरी सिंह निवासी ग्राम नगला मुही थाना कोतवाली देहात एटा ने गांव के अपने पड़ोसी आशीष उर्फ रम्पत पुत्र रमेश चन्द्र व्दारा उसकी नाबालिग बेटी उम्र करीब 15 साल के साथ छेड़खानी व अश्लील हकरत करने तथा इसकी शिकायत आरोपी के घर वालों से करने पर आवेदक/उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर कपड़े फाड़ देने सम्बन्धी आरोप अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जबकि स्थानीय पुलिस को प्रकरण की जाॅच से घटना संदिग्ध होना संज्ञान में आया, थाने पर गठित ऑपरेशन जागृति टीम द्वारा पीड़िता से पूछतांछ कर काउंसलिंग की गयी तो पीड़िता ने ऑपरेशन जागृति अभियान के अन्तर्गत की गयी काउन्सिलिंग से प्रभावित होकर अपनी भूल का एहसास करते हुये सिर हिलाकर अपने साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़/अश्लील हरकत से इन्कार किया और कहा कि मेरे घर वालों से किसी बात को लेकर पड़ोसी आशीष से कहासुनी हुई थी, वह मुकदमा नहीं लिखाना चाहती है और स्वेच्छा से अपना प्रार्थना पत्र वापस ले लिया।

8 - मलावन - दिनांक 10.07.2024 को श्री साहब सिंह पुत्र नेकराम निवासी सलेमपुर खेड़िया थाना मलावन जनपद एटा ने गांव के विपिन पुत्र दिगम्बर, रक्षपाल पुत्र मलिखान आदि निवासी उपरोक्त ने उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने तथा आवेदक के साथ मारपीट व गाली गलौज करने सम्बन्धी आरोप अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। स्थानीय पुलिस की प्रारम्भिक छानबीन से प्रकरण दोनों पक्षो के मध्य पानी की नाली को लेकर आपस में कहासुनी होने पर वाद विवाद होना संज्ञान में आया। स्थानीय थाने पर गठित ऑपरेशन जागृति टीम द्वारा आवेदक श्री साहब सिंह से पूछताछ कर काउंसलिंग की गयी तो ऑपरेशन जागृति अभियान के अन्तर्गत की गयी काउन्सिलिंग से प्रभावित होकर अपनी भूल का एहसास करते हुये बताया कि विपक्षीगण पर कड़ी कार्यवाही कराने के उद्देश्य से ही उसने अपनी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप अंकित कर प्रार्थना पत्र दिया था, उसे अपनी गलती का अहसास हो गया, अब अपने दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है और स्वेच्छा से अपना प्रार्थना पत्र वापस लिया गया तथा दोनेां पक्षों के मध्य गांव के सभ्रान्त व्यक्तियों के समक्ष समझौता कर लिया गया है।

9 - बागवाला -  दिनांक 09.07.2024 को आवेदक श्री अजवीर पुत्र थान सिंह निवासी कनिकपुर थाना बागवाला जनपद एटा ने अपने भाई सुखवीर सिंह के विरूद्ध आवेदक की पत्नी के साथ छेड़छाड़ तथा कहासुनी सम्बन्धी आरोप अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की जानकारी/जाॅच से दोनों पक्षों के मध्य जमीनी विवाद का होना संज्ञान में आया। थाने पर गठित ऑपरेशन जागृति टीम द्वारा आवेदक श्री अजवीर से पूछताछ कर काउंसलिंग की गयी तो ऑपरेशन जागृति अभियान के अन्तर्गत की गयी काउन्सिलिंग से प्रभावित होकर अपनी भूल का एहसास करते हुये बताया कि विपक्षीगण पर कड़ी कार्यवाही कराने के उद्देश्य से ही उसने अपनी पत्नी के साथ छेडछाड़ करने के आरोप अंकित कर प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसे अपनी गलती का अहसास हो गया, वह अब अपने दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है और स्वेच्छा से अपना प्रार्थना पत्र वापस लिया गया तथा दोनों पक्षों के मध्य गांव के सभ्रान्त व्यक्तियों के समक्ष समझौता कर लिया गया है। ऐसे प्रकरण जिनमें ऑपरेशन जागृति से प्रभावित होकर अभियोग में मा0 न्यायालय के समक्ष धारा 164 में छेड़खानी या बलात्कार का न होना बताया गया जबकि धारा 161 में इसकी पुष्टि की गयी थी, का विवरण-

 10- कोतवाली नगर - वादी राकेश पुत्र रामगीर निवासी शीतलपुर थाना कोतवाली नगर एटा ने विपक्षीगण व्दारा उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी करने, बलात्कार करने के सम्बन्ध में मा0न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मा0 न्यायालय के आदेश से थाना कोतवाली नगर एटा पर मुअसं- 235/2024 धारा 354/376डी/504/56 आईपीसी व 5/6 पोक्सो अधिनियम बनाम राचिन आदि 04 नफर अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। पुरानी रंजिश को लेकर पंजीकृत कराया। ऑपरेशन जागृति से प्रभावित होकर वादी श्री राकेश पुत्र रामवीर की पीड़ित पुत्रियों व्दारा दिनांक 26.06.2024 को मा0न्यायालय के समक्ष उपस्थित धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत लेखबद्ध बयानों में किसी घटना घटित होने से इनकार करते हुए दोनों पक्षों के मध्य आपसी पुरानी रंजिश के कारण यह अभियोग लिखाया जाना बताया गया।

11 - जैथरा - आवेदिका सुनीता देवी पत्नी प्रवीन कुमार निवासी ढकपुरा थाना जैथरा जिला एटा ने गांव के ही आकाश यादव पुत्र ओमसरन निवासी ढकपुरा थाना जैथरा जिला एटा द्वारा वादिया की पुत्री उम्र 13 वर्ष के साथ छेड़खानी करने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 11.04.2024 को थाना जैथरा पर मुअसं- 119/2024 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम आकाश यादव पुत्र ओमसरन निवासी ढकपुरा थाना जैथरा जिला एटा पंजीकृत किया गया। ऑपरेशन जागृति अभियान से आवेदिका की बेटी ने प्रभावित होकर धारा 161/164 उ0प्र0सं0 के बयानों में उसके साथ कोई भी छेड़खानी की घटना घटित न होना, पीड़िता के अभिभावक व नामित आकाश के मध्य खेत की मेंढ़ को लेकर वाद विवाद होना बताया गया। फलस्वरूप विवेचक उ0नि0 राजकुमार सिंह द्वारा आरोपी आकाश उपरोक्त को निर्दोष पाते हुए अन्तिम रिपोर्ट मान. न्यायालय को प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गयी।

12 - कोतवाली देहात - वादी सोरन सिंह पुत्र भोपत सिंह निवासी ग्राम पवांस थाना कोतवाली देहात जनपद एटा ने विपक्षी ऋषि पुत्र विनोद व्दारा उसके घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात एटा पर मु0अ0स0 135/2024 धारा 452/354 भादवि बनाम ऋषि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। ऑपरेशन जागृति से प्रभावित होकर पीड़िता व्दारा मान. न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत लेखबद्ध बयानों में अपने साथ किसी प्रकार की घटना घटित न होना बताते हुए घटना से पूर्ण रूप से इन्कार किया गया।

13- कोतवाली देहात - वादी श्री लेखपाल पुत्र नबाव सिंह निवासी ग्राम सूरजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद एटा ने विपक्षीगण व्दारा उसके घर में घुसकर वादी की पत्नी श्रीमती मधू के साथ छेड़छाड़ कर गाली गलौज करते हुए मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रस्तुत तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात एटा पर मु0अ0स0 216/2024 धारा 452/323/ 504/506/354ख भादवि बनाम रामखिलाड़ी पुत्र प्यारेलाल, 2-ओमकार पुत्र रामखिलाड़ी, 3-राजेश पुत्र रामखिलाड़ी निवासीगण सूरजपुर थाना कोतवाली देहात एटा पंजीकृत किया गया था। ऑपरेशन जागृति से प्रभावित होकर पीड़िता/वादी की पत्नी श्रीमती मधु व्दारा धारा 161 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत दर्ज बयानों में अपने साथ छेड़छाड़ की घटना घटित न होना बताते हुए केवल मारपीट की घटना घटित होना बताया गया। वर्तमान में अग्रेतर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

14 - निधौली कलां - वादी श्री राजेश पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम रूस्तमगढ थाना निधौली कलां जनपद एटा ने अज्ञात आरोपियों व्दारा उसकी नाबालिग पुत्री शीतल को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 01.07.2024 को थाना निधौली कलां एटा पर मु0अ0सं0 142/2024 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा के आदेशानुसार दिनांक 24.06.2024 से प्रचलित ऑपरेशन जागृति द्वितीय चरण के अभियान के दौरान जनपदीय पुलिस द्वारा लोगों को झूठे अभियोग पंजीकृत न कराए जाने एवं अर्नगल आरोप अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न किए जाने आदि विषय पर जनजागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रभावित होकर पीड़िता उम्र 16 वर्ष ने दिनांक 09/10.07.2024 को धारा 161/164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत लेखबद्ध कथनों में अपने साथ किसी प्रकार की घटना घटित न होने बताते हुए घटना से पूर्ण रूप से इन्कार किया गया।