HC On Wife Refusal Of Sex: पत्नी द्वारा पति के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता - हाईकोर्ट

Jan 12, 2024 - 11:26
 0  495
HC On Wife Refusal Of Sex: पत्नी द्वारा पति के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता - हाईकोर्ट
follow on google सुराग ब्यूरो को गूगल पर फेवरेट बनाएँ

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में माना कि पत्नी द्वारा अपने पति के साथ विवाह करने या शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करना मानसिक क्रूरता है और यह पति के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक लेने का वैध आधार है।

न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने भोपाल की एक फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने नवंबर 2014 के अपने फैसले में एक ऐसे व्यक्ति को तलाक देने से इनकार कर दिया था।

 जिसने तर्क दिया था कि उसकी पत्नी यौन संबंध बनाने से इनकार करके उसे मानसिक क्रूरता का शिकार बना रही थी। कोर्ट ने पक्ष को सुनने के बाद कहा कि पत्नी द्वारा पति के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता।