Farrukhabad फर्जीवाड़ा करने वाले रोजगार सेवक की सेवा समाप्त

Oct 19, 2023 - 16:09
 0  23
Farrukhabad फर्जीवाड़ा करने वाले रोजगार सेवक की सेवा समाप्त
Follow:

फर्जीवाड़ा करने वाले रोजगार सेवक की सेवा समाप्त: पिटाई करने वाले युवकों को सजा 

फर्रुखाबाद । मुख्य विकास अधिकारी ने मनरेगा कार्य में फर्जीवाड़ा करने वाले रोजगार सेवक की सेवा समाप्ति कर भुगतान की गई धनराशि की बसूली करने का आदेश दिया है। सीडीओ ने आज तहसील अमृतपुर के ग्राम मोहद्दीनपुर संपर्क मार्ग पर कराए गए मनरेगा कार्य का आज निरीक्षण किया।

मौके पर कोई श्रमिक काम नहीं कर रहा था। जबकि रोजगार सेवक के द्वारा एनएमएमएस एप के माध्यम से 28 श्रमिकों की उपस्थिति भरी गई तथा एक पुरानी फोटो की फोटो खींचकर अपलोड करके काम चलता दिखाया गया। कार्य को देखने से सीडीओ को प्रतीत हुआ कि कई दिनों चक मार्ग पर कोई कार्य नहीं पत्रावली मांगने पर रोजगार सेवक के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा बताया गया की मौके पर कार्य की पत्रावली नहीं है।

सीडीओ ने उपायुक्त श्रम रोजगार को उक्त कार्य को श्रमदान घोषित कराकर उक्त कार्य पर भुगतान की गई धनराशि की वसूली कराने का आदेश दिया। संबंधित ग्राम रोजगार सेवक की सेवा समाप्त की कार्रवाई करने की हिदायत दी। इसके अतिरिक्त संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीडियो द्वारा ग्राम पंचायत बलीपट्टी रानीगांव के चक मार्ग पर मिटटी कार्य के निरीक्षण में काफी अनियमिताएं मिली।

मौके पर काम नहीं हो रहा था प्रधान ने बताया कि प्रातः 6 बजे की श्रमिक कार्य शुरू कर प्रातः 10 बजे तक काम करके चले जाते हैं। निरीक्षण में पाया गया कि 18 अक्टूबर को चक मार्ग पर कार्य होना प्रतीत होता है चक मार्ग का निर्माण गंगा नदी के किनारे कराया जा रहा है जहां की मिट्टी रेतीली है गंगा के किनारे पर रेतीली मिट्टी बालू पर चक मार्ग का कार्य किस उद्देश्य से कराया जा रहा है। जिस स्थान पर चक मार्ग बनाया जा रहा है क्या उसकी अनुमति राजस्व विभाग से ली है। सीडीओ ने राजेपुर के खंड विकास अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी कोई जवाब नहीं दे सके।

उपायुक्त श्रम विभाग को निर्देशित किया गया कि उक्त चक मार्ग पर कार्य नियमानुसार कराया जा रहा है यह सुनिश्चित कर लें। दो युवकों को सजा विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट महेंद्र सिंह चतुर्थ की अदालत ने थाना बिल्हौर के ग्राम गंगापुर निवासी गोविंद कटियार एवं शशीकांत उर्फ दीनू को धारा 304/ 34 एवं एससी/ एसटी एक्ट के मुकदमे में 7-7 साल की सजा सुन कर 30-30 हजार का जुर्माना किया है।

जनपद कन्नौज के थाना इंदरगढ़ के ग्राम निकारीपुर निवासी वीरेंद्र ने 13 नवंबर 2010 को गोविंद पुत्र प्रेमचंद व उसके दो साथियों के विरुद्ध ट्रेन में यात्रा के दौरान बेटे प्रशांत कुमार की पिटाई करने एवं जाति सूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रशांत कानपुर से सुबह ट्रेन द्वारा कन्नौज जा रहा था तभी रास्ते में जब ट्रेन गंगवापुर स्टेशन पर रुकी इस दौरान ट्रेन में यात्रा करने वाले गोविंद ने फोन से अपने दो साथियों को बुलाकर प्रशांत की थी।

 प्रशांत 12 नवंबर को बेहोशी हालत में घर पहुंचा परिजन प्रशांत को सरकारी अस्पताल ले गए वहां से रेफर किए जाने पर प्रशांत को कानपुर ले जाया जा रहा था रास्ते में चौबेपुर में प्रशांत की मौत हो गई थी। घटना की जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।