Etah News : विकसित भारत–जी राम जी ग्रामीण परिवारों के लिए ऐतिहासिक कदम : संदीप सिंह

Jan 10, 2026 - 21:01
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Etah News : विकसित भारत–जी राम जी ग्रामीण परिवारों के लिए ऐतिहासिक कदम : संदीप सिंह

विकसित भारत–जी राम जी ग्रामीण परिवारों के लिए ऐतिहासिक कदम : संदीप सिंह

ग्रामीण रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन, पारदर्शिता व तकनीक से होगा सशक्तिकरण

एटा। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं जनपद एटा के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि संसद द्वारा पारित “विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) – वीबी-जी राम जी अधिनियम” देश के ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। यह कानून ग्रामीण विकास, आजीविका और सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा देगा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जागरूकता प्रेसवार्ता में मंत्री श्री सिंह ने बताया कि नए अधिनियम के तहत ग्रामीण रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता का अधिकार, समय पर मजदूरी भुगतान, देरी होने पर मुआवजा तथा ग्राम स्तर पर योजना निर्माण की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है।

उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, मोबाइल आधारित निगरानी, रियल टाइम डैशबोर्ड, एआई आधारित विश्लेषण और नागरिक सहभागिता प्लेटफार्म जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायत योजनाएं विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक से जुड़ी होंगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगेगी। मंत्री ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है— 1. जल सुरक्षा एवं संरक्षण (भू-जल पुनर्भरण, सिंचाई, जल स्रोतों का पुनर्जीवन), 2. ग्रामीण अवसंरचना व आजीविका संवर्धन (पशुपालन, मत्स्य पालन, भंडारण, कौशल विकास), 3. उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन (सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल), 4. जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्य। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा के अंतर्गत चल रहे सभी कार्य सुरक्षित हैं, कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद नए कार्य शुरू होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे।

कृषि कार्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा बुवाई और कटाई के दौरान 60 दिनों की अवधि में इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य न कराए जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि कृषि गतिविधियां निर्बाध रूप से संचालित हो सकें। इस अवसर पर विधायक मारहरा वीरेन्द्र सिंह लोधी, विधायक अलीगंज सत्यपाल सिंह, जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि यह अधिनियम ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करेगा और कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा।