Farrukhabad News : पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम हत्याकांड में माफिया अनुपम दुबे को आजीवन कारावास, एक लाख तीन हजार जुर्माना

Aug 27, 2025 - 21:16
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Farrukhabad News : पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम हत्याकांड में माफिया अनुपम दुबे को आजीवन कारावास, एक लाख तीन हजार जुर्माना

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पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम हत्याकांड में माफिया अनुपम दुबे को आजीवन कारावास, एक लाख तीन हजार जुर्माना

फर्रुखाबाद। वर्ष 1995 में हुए बहुचर्चित पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय फतेहगढ़ ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माफिया अनुपम दुबे और उसके सहयोगी बालकृष्ण उर्फ शिशु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1 लाख 3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ठेकेदार शमीम की गोली मारकर हत्या फतेहगढ़ में वर्ष 1995 में की गई थी। मामले की सुनवाई ईसी एक्ट कोर्ट में चली, जिसमें दोष सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई।

सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच माफिया अनुपम दुबे को मथुरा जेल से फतेहगढ़ न्यायालय लाया गया। कचहरी परिसर में सीओ सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। उल्लेखनीय है कि एक वर्ष पूर्व भी कानपुर की अदालत ने अनुपम दुबे को एक अन्य हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट का यह फैसला जिले के एक पुराने और चर्चित आपराधिक मामले में न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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SuragBureau

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