जनपद में उर्वरक विक्रय पर सख्ती: मुख्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित - डा0 मनवीर सिंह

Jun 30, 2025 - 19:28
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जनपद में उर्वरक विक्रय पर सख्ती: मुख्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित - डा0 मनवीर सिंह

जनपद में उर्वरक विक्रय पर सख्ती: मुख्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित - डा0 मनवीर सिंह

एटा। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में उर्वरक विक्रय को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। जिला कृषि अधिकारी **मनवीर सिंह** ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा कि अब जनपद में कोई भी **उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी** मुख्य उर्वरकों के अलावा अन्य किसी उत्पाद की आपूर्ति **थोक उर्वरक विक्रेताओं** को नहीं करेगी। साथ ही, थोक विक्रेता भी **खुदरा उर्वरक विक्रेताओं** को मुख्य उर्वरकों के साथ किसी अन्य उत्पाद की आपूर्ति नहीं कर सकेंगे।

? **कड़ी चेतावनी जारी** यदि इसके बावजूद कोई **खुदरा विक्रेता** किसी कम्पनी के अन्य उत्पादों को मुख्य उर्वरकों के साथ कृषकों को बेचता है, तो इसे **जिला कृषि अधिकारी के आदेशों का उल्लंघन** माना जाएगा। ऐसे मामलों में **उर्वरक निर्माता कम्पनी, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता** — तीनों के विरुद्ध **उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985** तथा **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7** के तहत **कड़ी कानूनी कार्यवाही** की जाएगी। ? **उर्वरक दरों का पालन अनिवार्य** सभी **खुदरा उर्वरक विक्रेताओं** को निर्देशित किया गया है कि वे **कृषकों को निर्धारित दरों पर ही उर्वरकों का विक्रय करें।

? **शिकायत कहाँ करें?** यदि कोई कम्पनी टैगिंग मैटेरियल की आपूर्ति करती है या आदेशों का उल्लंघन होता है, तो थोक/खुदरा विक्रेता इसे **गोपनीय रूप से जिला कृषि अधिकारी को अवगत करा सकते हैं।** शिकायतें इन कन्ट्रोल नंबरों पर दर्ज की जा सकती हैं:

? **8318595504, 9719553009, 9720464700** *कृषकों के हित में लिया गया यह निर्णय जनपद में पारदर्शी और नियमानुसार उर्वरक वितरण को सुनिश्चित करेगा।*