अमेरिका में 30 दिन से अधिक रुकने पर सभी विदेशी नागरिकों (America Foreigners Registration) को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा

Apr 14, 2025 - 12:02
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अमेरिका में 30 दिन से अधिक रुकने पर सभी विदेशी नागरिकों (America Foreigners Registration) को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा

अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नियम कड़े कर दिए गए है. अब अमेरिका में 30 दिन से अधिक रुकने पर सभी विदेशी नागरिकों (America Foreigners Registration) को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसमें जरा सी चूक पर भारी जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है. दरअसल व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि देश में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा।

ऐसा नहीं करने पर उन्हें जुर्माना, जेल और निर्वासन का सामना करना पड़ेगा. इस घोषणा से अमेरिका भर में अप्रवासी समुदायों के बीच चिंता पैदा हो गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा. इसका पालन न करना एक अपराध है जिसके लिए जुर्माना, कारावास या दोनों का प्रावधान है। लेविट ने कहा, "यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, निर्वासित कर दिया जाएगा और आप कभी भी हमारे देश में वापस नहीं आ सकेंगे। यह निर्देश, दूसरे विश्व युद्ध के दशकों पुराने एलियन पंजीकरण अधिनियम पर आधारित है. इसे ट्रंप की तरफ से नियुक्त अमेरिकी जिला जज ट्रेवर एन. मैकफैडेन के फैसले के बाद हरी झंडी दी गई, जिन्होंने वकालत समूहों की कानूनी चुनौती को खारिज कर दिया।

 जज ने फैसला सुनाया कि वादी के पास नियम को लागू करने से को रोकने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार का अभाव है. इससे विवादास्पद निर्देश के प्रभावी होने का रास्ता साफ हो गया। नए नियम के तहत, विदेशी नागरिकों - [जिनमें वीजा धारक और कानूनी स्थायी निवासी शामिल हैं] - को हर समय पंजीकरण का प्रमाण साथ रखना होगा. यह निर्देश 30 दिनों से अधिक समय तक अमेरिका में रहने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है. इसमें नए आने वाले विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिन्हें वैध दस्तावेज न होने पर देश में प्रवेश के एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) ने स्पष्ट किया है कि 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना जरूरी है. 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को भी दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिंगरप्रिंट देना होगा, चाहे उनका पहले से कोई पंजीकरण क्यों न हुआ हो।

लेविट जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहायक के रूप में भी काम करती हैं, ने कहा कि कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के बारे में है. उन्होंने कहा, "ट्रंप प्रशासन हमारे देश के आव्रजन कानूनों को लागू करना जारी रखेगा. हम यह नहीं चुनेंगे कि कौन से कानून लागू करने हैं. हमें यह जानना है कि हमारे देश में कौन है, ताकि हमारी मातृभूमि और सभी अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा हो सके।