UP News : चार महिलाओं पर लगा गैंगस्टर एक्ट, जानें इनके कारनामा

UP News : चार महिलाओं पर लगा गैंगस्टर एक्ट, जानें इनके कारनामा

Jan 28, 2025 - 11:55
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UP News : चार महिलाओं पर लगा गैंगस्टर एक्ट, जानें इनके कारनामा

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Gazipur News : देश में गोमांस बेचना भले ही गैरकानूनी है लेकिन आज भी गोमांस की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस समय-समय पर कार्रवाई करती रहती है. ऐसा ही एक कार्रवाई कोतवाली पुलिस ने की है जिसमें एक पुरुष समेत चार महिलाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस गैंग का लीडर मेराज कुरैशी है.मेराज के गैंग में चार महिला सदस्य हैं जो रात के वक्त चोरी-छिपे गाय लाकर उसे रात में कत्ल करवाती थीं. मलबे को बोरी में भरकर नदी और नाले में फेंक देती थीं।

घर की महिलाएं गोमांस को पॉलिथीन में अलग-अलग भरकर गोमांस खाने वालों के यहां बेच दिया करती थीं. जिसको लेकर पुलिस ने पूर्व में भी कार्रवाई की थी। यह पूरा मामला गाजीपुर कोतवाली इलाके का है जहां के निगाही बेग इलाके के रहने वाले मेराज कुरैशी, शिवा परवीन, शहनाज बानो, नजमा खातून और संजीदा परवीन अवैध रूप से गोकशी का काम कर रहे थे. फरवरी 2024 में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया था. उनके पास से गोमांस, लोहे की बाकी, लोहे का चाकू, लोहे की कुल्हाड़ी और गोमांस काटने की लकड़ी का टुकड़ा बरामद हुआ था. उस वक्त 14 फरवरी 2024 को अभियुक्त मेराज कुरैशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. बाद में विवेचना के दौरान कोतवाली पुलिस ने गोवध अधिनियम में मेराज कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके संबंध में आरोप पत्र न्यायालय में भी भेजा जा चुका है, जो कि कोर्ट में फिलहाल विचाराधीन है।

 पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार बात करें तो सभी अपराधी गोवध जैसे संगीन अपराध को अंजाम देते हैं. जिसके कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की परिधि में आता है. गोमांस की विक्री करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। कोतवाली पुलिस के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर ने अनुमोदित किया गया गैंग चार्ट प्राप्त हुआ और इस गैंग चार्ट के अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। गाजीपुर कोतवाली पुलिस ने जिला अधिकारी से मिली परमीशन के बाद मेराज कुरेशी, शिवा परवीन, शहनाज बानो, नजमा खातून और संजदा परवीन के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत धारा 3(1) के तहत 25 जनवरी को मुकदमा दर्ज किया है।

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SuragBureau

Surag Bureau पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और स्थानीय व राष्ट्रीय मुद्दों पर समाचार लेखन करते हैं। हमारा उद्देश्य पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना हैं।

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