महानगर योजना में सिविल एन्क्लेव के ग्रीन एरिया से छेड़छाड़ नहीं किया जाये

Dec 17, 2024 - 17:27
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महानगर योजना में सिविल एन्क्लेव के ग्रीन एरिया से छेड़छाड़ नहीं किया जाये
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महानगर योजना में सिविल एन्क्लेव के ग्रीन एरिया से छेड़छाड़ नहीं किया जाये

थोड़ा सा बदलाव भी शुरू कर सकता है क्लीयरेंसों को लेने का नया सिलसिला

आगरा। महानगर योजना 2031 में जो भी बदलाव शासन को करना हो जरूर करे किंतु प्रस्तावित हरित क्षेत्र कमी करने जैसा कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिये खास कर सिविल एन्क्लेव से संबंधित क्षेत्र में ।इस बदलाव के होते ही सिविल एन्क्लेव प्रोजेक्ट को मिली क्लीयरेंसों को फिर से लेने के लिये प्रक्रिया शुरू करनी पड सकती है।जिसके फलस्वरूप सिविल एन्क्लेव प्रोजेक्ट फिर से लटक सकता है। यह कहना है सिविल सोसायटी आगरा के द्वारा मुख्य नगर नियोजक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट नगर निगम भवन आगरा, मुख्य टाउन एंड कंट्री प्लानर लखनऊ, उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण सहित कई संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अपनी शंकाओं आपत्ति के रूप में प्रेषित कर दिया है।सिविल एयरपोर्ट आगरा के डायरेक्टर से मुलाकात कर प्रस्तावित महानगर योजना 2031 में सिविल एयरपोर्ट के पर्यावरण क्षेत्र में बदलाव से प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के निर्माण प्रक्रिया प्रभावित न होना सुनिश्चित करने को कहा है। --ग्रीन एरिया कम करना हित विरुद्ध सिविल सोसायटी ऑफ़ आगरा ने कहा है कि नागरिक उड्डयन विभाग को लंबे प्रायासों और एयरपोर्ट अथार्टी के चुनींदा अधिकारियों के सौहृदपूर्ण दृष्टिकोण से यह संभव होने जा रहा है।

लेकिन आगरा मास्टर प्लान 2031 में सिविल एप्केलेव की कार्ययोजना (डी पी आर)के तहत चिन्हित हरित क्षेत्र को कम करने का निर्देश दिया गया है। अगर हरित क्षेत्र के आकार में बदलाव होता है तो सिविल एन्क्लेव के चल रहे निर्माण कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।क्यों कि स्वीकृत डी पी आर की आधारभूत औपचारिकताओं में यह हरित क्षेत्र भी शामिल है।जो कि अपने आप में ताज ट्रिपेजियम जोन एवं स्थानीय पर्यावरण में प्रदूषण न्यून करने के अनुकूल भी है। --सिविल एन्क्लेव रक्षा परिसर समतुल्य अधिसूचना संख्या 1291/37-3-284/एन०के०वी० दिनांक 26-4-1972 के तहत केन्टोन्मेन्ट बोर्ड, नाविक, सैनिक व वायु सेना के किसी प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिग्रहीत या पट्टे पर ली गयी भूमि को पृथक रखे जाने का भी उल्लेख है।अत:सिविल एन्क्लेव स्वत: ही महानगर योजना से बाहर माना जाना चाहिए और इसकी एनवायरमेंट प्लानिंग में दखल नहीं होना चाहिये। सिविल सोसायटी का कहना है कि सिविल एन्क्लेव जिस भूमि पर बन रहा है,उसका एक छोर,

आगरा -जगनेर रोड (SH-39, Agra-Jagner-Tantpur Road) की ओर है,जबकि पीछे का भाग वायुसेना परिसर की वाऊंडी से लगा हुआ है,इस लिये सिविल एन्क्लेव आगरा के परिसर के नक्शे का आंकन रक्षा प्रतिष्ठानों के लिये निर्धारित प्रावधानों के तहत किसी भी सिविल डॉक्यूमेंट में किया ही नहीं जा सकता और अगर किया जाना है तो इसके लिये वायुसेना की अनुमति अनुमति जरूरी होगी। वैसे भी सिविल एन्क्लेव के टैक्सी ट्रैक का ही सिविल एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे,टेकऑफ़ और लैंडिंग ऑपरेशन के लिये एयरफोर्स स्टेशन आगरा के रनवे और उसके फनफ एरिया का ही होगा।इस लिये नागरिक क्षेत्रों के लिये बनाई जा रही महानगर योजना से सिविल एन्क्लेव को बाहर रखना ही उपयुक्त होग।आगरा के महानगर से संबंधित अधिकारियों को मुख्य टाउन एंड कंट्री प्लानर लखनऊ प्लानर के समक्ष उपरोक्त तथ्य जरूर रखना चाहिये।

--एयरपोर्ट अथॉरिटी का पक्ष रखें सिविल सोसायटी ऑफ़ आगरा के प्रतनिधियों ने एयरपोर्ट डायरैक्टर से मुलाकात कर महानगर योजना 2031 में अपेक्षित किय गये बदलाव पर चर्चा कर अनुरोध किया कि अगर ग्रीन या एन्वायरमेंट एरिया कम करने से सिविल एयरपोर्ट के एन्वायरमें प्लान में अनुमतियां लेने करा सिलसिला फिर से शुरू होने की जरा सी भी संभावना लगे तो उस पर संबधित सिविल एथार्टियों से जरूर संवाद कर लिया जाये। इस मुलाकात में एयरपोर्ट डायरैक्टर ने कहा कि सिविल एयरपोर्ट के पहले फेस पर काम जारी है,दूसरे फेस के लिये भी अनुमति मिल गई है,जिसमें सिविल एयरक्राफ्ट के लिये टैक्सी ट्रेक बनाया जायेगा।यही नहीं इसे बनाये जाने के बाद इस एयर फोर्स को ही सोंप दिया जायेगा।इस प्रकार सिविल एन्क्लेव रक्षा प्रतिष्ठानों का ही भाग होगा।श्री तोमर ने कहा कि वैसे वह संबंधित सिविल अधिकारियों से भी संपर्क करेंगे।

--सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति को नजर अंदाज नहीं किया जाये सिविल सोसायटी ऑफ़ आगरा के सैकेट्री अनिल शर्मा का कहना है कि सिविल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन आगरा विकास प्राधिकरण, ताज ट्रिपेजियम एथार्टी (T.T.Z.A.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change ), सुप्रीम कोर्ट और वायुसेना के द्वारा स्वीकृतियों के बाद ही संभव हुआ है,अत:यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि इसके हरित क्षेत्र में कमी करने से डी पी आर के अनुरूप सिविल एन्कलेव के निर्माण के लिये चल रहे की गति और योजना के मूल स्वरूप पर तो प्रतिकूल असर तो नहीं पडेगा। --पी एम की आधारशिला वाला प्रोजेक्ट पूर्व पार्षद डा शिरोमणि सिंह ने कहा है कि उनकी जानकारी में पहली बार हो रहा है जबकि प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास की हुई और सुप्रीम कोर्ट से एनवायरमेंट क्लीयरेंस प्राप्त किसी योजना एनवायरमेंट प्लान को प्रभावित करने वाला कार्य राज्य सरकार की किसी एजेंसी के द्वारा सुझाया गया हो।

सिविल एयरपोर्ट डायरेक्टर से मुलाकात करने वालों में डा शिरोमणि सिंह,अनिल शर्मा, फोटो जर्नलिस्ट असलम सलीमी और राजीव सक्सेना भी शामिल थे। मुख्य टाउन एंड कंट्री प्लानर, 1-A-V/5, विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ -226010 , आगरा के अधिकारियों और भाजपा के नेताओं को प्रेषित पत्र/ज्ञापन की प्रति मुख्य नगर नियोजक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वितीय तल नगर निगम आगरा भवन एम जी रोड ,आगरा 282002 ---- मुख्य टाउन एंड कंट्री प्लानर 1-A-V/5, विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ -226010 ---- उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण रतन मुनि रोड जयपुर हाउस कॉलोनी आगरा 282010 विषय। मास्टर प्लान आगरा 2031 , में शासन के द्वारा सिविल एन्क्लेव के ग्रीन क्षेत्र में बदलाव की अपेक्षा/निर्देश को लेकर आपत्ति। आ.महोदय, सिविल सोसायटी ऑफ़ आगरा ,महानगर की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा एयरपोर्ट/एनक्लेव तक नागरिकों की पहुंच सहज करने को लेकर लंबे समय से प्रयास रत है।यह सहजता तभी संभव है,जबकि सिविल एयरपोर्ट वायुसेना परिसर से बाहर हो। लंबे प्रयासों और एयरपोर्ट अथॉरिटी के चुनिंदा अधिकारियों के सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण से यह संभव होने जा रहा है।

लेकिन आगरा मास्टर प्लान 2031 में सिविल एप्केलेव की कार्ययोजना (डी पी आर)के तहत चिन्हित हरित क्षेत्र को कम करने का निर्देश दिया गया है। अगर हरित क्षेत्र के आकार में बदलाव होता है तो सिविल एन्क्लेव के चल रहे निर्माण कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।क्यों कि स्वीकृत डी पी आर की आधारभूत औपचारिकताओं में यह हरित क्षेत्र भी शामिल है।जो कि अपने आप में ताज ट्रिपेजियम जोन एवं स्थानीय पर्यावरण में प्रदूषण न्यून करने के अनुकूल भी है। --चूंकि सिविल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन आगरा विकास प्राधिकरण, ताज ट्रिपेजियम ऑथॉर्टी (T.A.Z.A.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change ), सुप्रीम कोर्ट और वायुसेना के द्वारा स्वीकृतियों के बाद ही संभव हुआ है,अत:यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि इसके हरित क्षेत्र में कमी करने से डी पी आर के अनुरूप सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिये चल रहे की गति और योजना के मूल स्वरूप पर तो प्रतिकूल असर तो नहीं पडेगा।

 --इस बात को लेकर जरा सा भी संशय है तो उसका समाधान कर लिया जाना जरूरी है।अगर जरूरी हो तो सिविल एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र( zone) के लिये विशेष प्रावधान करने का शासन से अनुरोध किया जाये। सर्वविदित है कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में अगर जरा सा भी बदलाव हुआ तो प्राप्त की हुई क्लीयरेंसों को अपडेट या मोडिफाइड करवाने का सिलसिला फिर से शुरू हो सकता है। --सिविल सोसायटी ऑफ़ आगरा का अनुरोध है, कि सिविल एन्क्लेव की हरित पट्टिका के आकार में बदलाव के संबंध में शासन को जबाब दिये जाने से पूर्व एयरपोर्ट आगरा के निदेशक महोदय से अवश्य विमर्श कर लिया जाये। -मौजूदा सिविल एन्क्लेव सिविल एन्क्लेव अभुआपुरा, धनौली और बल्हेरा (Dhanauli, Abhaypura and Balhara) गांवों की जिस लगभग 144.7 एकड़ जमीन (92.50 एकड़+51.57 एकड़ = 144.07)जमीन पर शिफ्ट हो रहा है,वह वायु सेना के नियंत्रण वाली जमीन ही है,इस जमीन की बाउंड्री का एक भाग ‘फ्रंट’ ही आगरा -जगनेर रोड (SH-39, Agra-Jagner-Tantpur Road) की ओर है,जबकि पीछे का भाग वायुसेना परिसर की वाऊंडी से लगा हुआ है,इस लिये सिविल एन्क्लेव आगरा के परिसर के नक्शे का आंकन रक्षा प्रतिष्ठानों के लिये निर्धारित प्रावधानों के तहत ही किया जा सकता है।

 --इस संबंध में स्पष्ट करना चाहेंगे कि आगरा महानगर योजना वर्ष 2021 के पैरा क्रमांक 1.3 (आगरा विकास क्षेत्र एवं महायोजना) में उल्लेखित जानकारी के अनुसार आगरा नगर में अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास को स्थायी एवं सुचारू रूप से नियंत्रित करने एवं सुनियोजित विकास को गति देने की आवश्यकता के अनुभव होने के फलस्वरूप सरकारी अधिसूचना संख्या 1291/37-3-284/एन०के०वी० दिनांक 26-4-1972 के द्वारा आगरा नगर महापालिका क्षेत्र, दयालबाग नगर क्षेत्र, स्वामी बाग नगर क्षेत्र एवं इनके आस-पास के 144 राजस्व ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए उ०प्र० (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 की धारा-3 के अन्तर्गत आगरा विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया था। जिसमें केन्टोन्मेन्ट बोर्ड, नाविक, सैनिक व वायु सेना के किसी प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिग्रहीत या पट्टे पर ली गयी भूमि को पृथक रखे जाने का भी उल्लेख है। इसी प्रकार यह भी संज्ञान में लाना चाहेंगे कि --सिविल एन्क्लेव के आसपास का हरित क्षेत्र एयरफोर्स स्टेशन आगरा के रनवे से होने वाले एयर ऑपरेशन का फनल क्षेत्र (funnel zone ) है।

इस क्षेत्र में निर्माण या वैकल्पिक भू उपयोग की गतिविधियों को सामान्यत:वायु सेना के द्वारा अनापत्ति नहीं दी जाती है। --सिविल एन्क्लेव नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रबंधन मे जरूर रहेगा किंतु इसको हवाई जहाजों के टेकऑफ़ और लैंडिंग ऑपरेशनों के लिये वायु सेना स्टेशन आगरा के रनवे का ही उपयोग करना होगा।(एयरफोर्स रनवे तक सिविल एन्क्लेव से एयरक्राफ्टों के आने जाने के लिये 800-800 मीटर के दो टैक्सी ट्रैक बनाये जा रहे हैं किंतु इनका उपयोग केवल रनवे तक के लिये लिंक ट्रैक के रूप में ही होगा।) --निवेदन (1)उपरोक्त उल्लेखों को संज्ञान में लाये जाने के साथ अनुरोध है कि सिविल सोसायटी ऑफ़ आगरा की आपत्तियों पर बिन्दुवार निस्तारण हो , (2)अन्यथा आगरा महानगर के जनजीवन के हित में व्यावहारिक होगा कि सिविल एन्क्लेव और उसके हरित क्षेत्र की स्थिति को रक्षा प्रतिष्ठान के समतुल्य मानकार उ०प्र० (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 की धारा-3 के प्रावधानों के अनुरूप केन्टोन्मेन्ट बोर्ड, नाविक, सैनिक व वायु सेना के किसी प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिग्रहीत या पट्टे पर ली गई भूमि के समान ही विनियमित क्षेत्र से पृथक रखा जाये। सकारात्मक विचार किये जाने की अपेक्षा को सादर भवदीय