UP Liquor Policy : उत्तर प्रदेश में शराब बेचने का नया नियम, उलंघन किया तो होगी कार्यवाही
UP Liquor Policy : उत्तर प्रदेश में शराब बेचने का नया नियम, उलंघन किया तो होगी कार्यवाही
UP Liquor Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के नया नियम बनाया है। जिसके तहत आबकारी आयुक्त ने शहर की सभी शराब की दुकानों को यूपीआई आईडी/क्यूआर कोड से ग्राहकों को भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर किसी विक्रेता ने खरीददार से डिजिटल पेमेंट लेने से मना किया तो दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी. शिकायत करने के लिए टोलफ्री नम्बर और व्हाट्सअप की सुविधा भी दी जाएगी। आबकारी आयुक्त डा आर्दश सिंह ने बताया कि प्रदेश में शराब के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शराब उचित एवं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सभी शराब की दुकानों पर अनिवार्य रूप से पॉश मशीन से स्कैन कर किये जाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां ये मशीन नहीं थी उन दुकानों में पॉश मशीन उपलब्ध करवा दी गई है।
आयुक्त ने कहा कि उपभोक्ता बीयर खरीदते समय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विक्रेता द्वारा बीयर की बोतल/कैन को स्कैन करने के पश्चात् ही बिक्री जा रही है. यदि बोतल/कैन पर मुद्रित निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बीयर की बिक्री की जा रही है, तो तत्काल इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर 14405 पर की जा सकती है या व्हाट्सएप नंबर 9454466004 पर मैसेज भेजकर शिकायत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बीयर के अतिरिक्त अन्य मदिरा का विक्रय भी पॉश मशीनों के माध्यम से अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा ग्राहक/उपभोक्ताओं के लिए ख़ासतौर से हरेक बीयर की दुकानों पर बीयर की कैन/बोतल को अनिवार्य रूप से स्कैन कर प्राप्त करने की एडवाइजरी चस्पा करने के निर्देश जारी किये गये है।
साथ-साथ डिजिटल पेमेंट की सुविधा को बढ़ावा देने एवं ओवर रेटिंग की संभावना को रोकने के उद्देश्य से शराब के प्रत्येक फुटकर अनुज्ञापन पर यूपीआई आईडी/क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा उपलब्धु कराने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि यदि मदिरा की किसी फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेन्ट की व्यवस्था न हो तो तत्काल स्थानीय अधिकारियों को सूचित करने के अतिरिक्त उपरोक्त नम्बरों पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।