NEET Exam 2024: क्‍या नीट एग्‍जाम होगा कैंसिल? Bilaspur High Court ने NTA से मांगा जवाब

NEET Exam 2024: क्‍या नीट एग्‍जाम होगा कैंसिल? Bilaspur High Court ने NTA से मांगा जवाब

May 21, 2024 - 10:48
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NEET Exam 2024: क्‍या नीट एग्‍जाम होगा कैंसिल?  Bilaspur High Court ने NTA से मांगा जवाब
NEET Exam 2024: क्‍या नीट एग्‍जाम होगा कैंसिल? Bilaspur High Court ने NTA से मांगा जवाब
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Neet की परीक्षा छत्‍तीसगढ़ के केंद्रों में भी आयोजित की गई थी। छत्‍तीसगढ़ के बालोद में बनाए गए परीक्षा केंद्र में पेपर बांटने को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई थी। इसको लेकर छात्रों और परिजनों ने जमकर हंगामा किया था।

बालोद के परीक्षा केंद्र पर ऐसी लापरवाही कि परीक्षा शुरू होने पर गलत पर्चा बांट दिया गया। इसके बाद जब गलती का पता चला तो लगभग 40 से 45 मिनट बाद दूसरा पर्चा बांटा गया, जिससे परीक्षार्थियों को पेपर हल करने के लिए कम समय मिला। इसको लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें दोबारा से परीक्षा लेने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुनवाई हुई।

छत्‍तीसगढ़ के बालोद परीक्षा केंद्र पर 5 मई 2024 गलत पर्चा देने और देरी से पेपर देने का मामला सामने आया था। इसके बाद छात्रों के परिजनों और छात्रों ने केंद्र पर जमकर हंगामा किया था। पेपर देने में कम समय मिलने पर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस याचिका में सुनवाई कर कोर्ट ने जवाब मांगा है। याचिका पर हाई कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिवक्ता को मार्गदर्शन लेकर जवाब देने को कहा है। याचिका में दोबारा परीक्षा लेने की मांग की गई है। इसको लेकर अब नीट के छात्रों में चिंता बनी हुई है।

लिपिका सोनबोईर व अन्य ने एडवोकेट अदिति सिंघवी के माध्‍यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें पेपर लेने के दौरान की गई गड़बड़ियों का जिक्र किया गया। इसके साथ ही दोबारा परीक्षा लेने के निर्देश देने की मांग कोर्ट से की गई। इस याचिका पर सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की बेंच में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिवक्ता को एजेंसी से जानकारी लेकर 3 दिनों में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

बताया जाता है कि नीट के पर्चे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक में रखे गए थे। ये पेपर परीक्षा से पहले केंद्र लाए गए, इस दौरान केंद्राध्यक्ष ने गलती की थी। दोनों बैकों से पर्चा लाने के बाद छात्रों को बांटने में गलती की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि बालोद के परीक्षा केंद्र में जिस तरह की गलती गई, इसी तरह की गलती राजस्थान में भी की गई थी। इस केंद्र पर भी ऐसा ही हुआ था। राजस्‍थान में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 मई 2024 को दोबारा परीक्षा आयोजित करने को लेकर अधिसूचना जारी की थी।

बता दें कि बालोद जिले में 5 मई को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (NEET) में बड़ी लापरवाही सामने आई थी। जहां 391 छात्र-छात्राओं को गलत पेपर दे दिया गया था। जहां 45 मिनट तक छात्र गलत पेपर को ही हल करते रहे। इसके बाद जब पर्चा हल करते हुए गलती का पता चला तो उसे कैंसिल कर दूसरा पेपर बांटा गया। 45 मिनट बाद जब दूसरा पर्चा दिया गया तो छात्रों को अतिरिक्त समय भी नहीं दिया गया। इससे छात्रों और अभिभावकों में आक्रोश था। इसके बाद अभिभावकों ने इसकी शिकायत की। शिकायत पर प्रशासन ने अधिकारियों को जांच के लिए भेजा, इस दौरान केंद्राध्यक्ष ने गलती स्वीकार की थी और पत्र भी सौंपा था।

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