70 हजार में नाबालिंग को खरीदने वाले वृद्घ ने रचाई शादी, अब हो गई 10 साल की सजा
UP बादलपुर क्षेत्र से अगवा एक नाबालिग लड़की को वर्ष 2021 में 70 हजार रुपये में खरीदकर हरियाणा के सोनीपत में शादी करने वाले जसवीर समेत आठ दोषियों को जिला न्यायालय ने सजा सुनाई है।
अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने पीड़िता से जबरन शादी कर दुष्कर्म करने के दोषी सोनीपत के महारा गांव के जसवीर (54) को दस साल कारावास की सजा सुनाई, जबकि पीड़िता को बहलाकर अगवा कर बेचने और साजिश में शामिल सात अन्य दोषियों को न्यायालय ने चार-चार साल की सजा सुनाई है।
सभी दोषियों पर अर्थदंड लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक चवन भाटी ने बताया कि 26 दिसंबर 2021 को बादलपुर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली नाबालिग घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पूर्व में उनके पड़ोस में रहने वाली हापुड़ निवासी गुड़िया उर्फ नाजरीन पत्नी नौशाद आई और उसे बहलाकर पहले गाजियाबाद और फिर हरियाणा के सोनीपत ले गई।
पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी थी कि नाजरीन अपने गिरोह के साथ मिलकर लड़कियों को बेचने का गोरखधंधा करती है। महिला ने अन्य आरोपियों की मदद से पीड़िता को सोनीपत ले जाकर जसवीर को 70 हजार रुपये में बेच दिया। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता को मुक्त कराकर वारदात का खुलासा किया।
पीड़िता के मेडिकल परीक्षण और बयान से पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने इस मामले में गुन्नौर, संभल की रहने वाली पूजा, उसके पति रूप किशोर, सोनीपत के गोहाना की किरन, हरियाणा के रोहतक के लाखन माजरा के गांव मातन के सुनील, धर्मराज, रोहतक के खिदवाली के भूपेंद्र, रोहतक के बेस्सी गांव के कबूल, नवाब पर केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और आरोप पत्र दाखिल किया।
केस में आठ गवाहों ने न्यायालय में बयान दर्ज कराए। आरोपी भूपेंद्र की केस विचाराधीन रहने के दौरान मौत हो गई। शेष आठ दोषियों को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने के बाद चार-चार साल की सजा सुनाई है। जसवीर पर 35 हजार रुपये और अन्य दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।