Farrukhabad : बहन के प्रेमी की हत्या में भाई को 10 साल की सजा, लोहे की रॉड से किया था हमला
Farrukhabad : बहन के प्रेमी की हत्या में भाई को 10 साल की सजा, लोहे की रॉड से किया था हमला
फर्रुखाबाद। जिले की एक विशेष अदालत ने 8 साल पुराने एक जघन्य हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। मामला बहन के प्रेमी की हत्या और बहन को जानलेवा रूप से घायल करने का है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रितिका त्यागी की अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। क्या है पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 25 जून 2017 की रात करीब 12:30 बजे सदर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। मोहल्ले का रहने वाला युवक सोनू, पड़ोस की ही एक युवती से प्रेम करता था।
घटना वाली रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद छत पर सो रहे थे, तभी नीचे से अचानक शोर सुनाई दिया। लोहे की रॉड से किया गया वार शोर सुनकर जब परिजन नीचे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि युवती का भाई लोहे की रॉड से सोनू और अपनी ही बहन पर लगातार हमला कर रहा था। वारदात को अंजाम देकर आरोपी दोनों को गंभीर घायल अवस्था में बरामदे में छोड़कर फरार हो गया। अस्पताल में सोनू की मौत सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों घायलों को लोहिया अस्पताल पहुँचाया। वहाँ डॉक्टरों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल युवती को भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। मृतक सोनू के भाई की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। 16 फरवरी को ठहराया गया था दोषी पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को 16 फरवरी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद अब सजा का ऐलान किया गया है।

