12 घंटे की ड्यूटी पर तीन दिन मिलेगा वीकली ऑफ... योगी सरकार ने फैक्ट्री एक्ट में बड़ा बदलाव
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन को गति देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2025 के रूप में 3 अक्टूबर 2025 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गया है।
इस संशोधन के तहत राज्य सरकार को अधिकार मिल गया है कि वह कारखानों में दैनिक कार्य अवधि को अधिकतम 12 घंटे तक निर्धारित कर सके, बशर्ते साप्ताहिक कुल कार्य अवधि 48 घंटे से अधिक न हो. यानी की हफ्ते में तीन दिन का अवकाश। पहले यह सीमा 8-10 घंटे प्रतिदिन तक ही सीमित थी, जिसे अब लचीला बनाया गया है. इतना ही नहीं महिलाएं भी रात की शिफ्ट कर सकेंगी. हालांकि इसके लिए सुरक्षा मानक और परिवहन सुविधा अनिवार्य होगी। श्रम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह संशोधन मुख्य रूप से उन उद्योगों के लिए राहत लेकर आया है जो सीजनल डिमांड या बड़ी ऑर्डर सप्लाई के दौरान अधिक उत्पादन करना चाहते हैं। अब फैक्ट्रियां तीन शिफ्टों में संचालित हो सकेंगी, जैसे 12 घंटे दिन की शिफ्ट + 12 घंटे रात की शिफ्ट, लेकिन कुल हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं होगा. इससे ओवरटाइम की जटिलता कम होगी और उत्पादन क्षमता में 20-25% तक वृद्धि की संभावना है।
सरकार का दावा है कि इस संशोधन से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, खासकर MSME सेक्टर और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, आगरा और लखनऊ के औद्योगिक क्षेत्रों में पहले से ही कई कंपनियां 12 घंटे की शिफ्ट मांग रही थीं, लेकिन कानूनी बाध्यता के कारण ऐसा नहीं कर पाती थीं. अब ये इकाइयां अतिरिक्त मैनपावर रखकर उत्पादन बढ़ा सकेंगी।