फिरोजाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 139829 वादों का निस्तारण

Sep 13, 2025 - 23:09
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फिरोजाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 139829 वादों का निस्तारण

फिरोजाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 139829 वादों का निस्तारण

फिरोजाबाद, 13 सितंबर 2025। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशन में जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर माननीय जनपद न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, श्री अरविन्द कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, श्री शत्रोहन वैश्य, मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री रवि शंकर प्रसाद और बार के अध्यक्ष श्री शंकरलाल निषाद सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

माननीय जनपद न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय तक पहुँच का एक सशक्त, सरल और प्रभावी माध्यम है। लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का निस्तारण केवल त्वरित और सहज ढंग से ही नहीं होता, बल्कि यह पक्षकारों के बीच आपसी संवाद और सौहार्द को भी प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें समाधान केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आपसी समझ और विश्वास के आधार पर होता है, जो लंबे समय तक टिकाऊ और व्यवहारिक रहता है। इसी क्रम में आगे बताया कि न्यायालय का उद्देश्य केवल वादों का निस्तारण करना नहीं, बल्कि समाज में शांति और समरसता स्थापित करना भी है। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार न केवल समय और धन की बचत कर पाते हैं, बल्कि आपसी रिश्तों को भी संजोकर रखते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास जनता के मन में न्यायपालिका के प्रति गहरा विश्वास उत्पन्न करते हैं और न्याय व्यवस्था की आत्मा को सशक्त बनाते हैं। अंत में उन्होंने सभी अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि लोक अदालत की यह परंपरा समाज में न्याय और सौहार्द का आधार बनती रहेगी। प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद श्री अतुल चौधरी ने कार्यक्रम का संचालन किया और बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति और समझौते के आधार पर हल करना है ताकि पक्षकार लम्बी और जटिल न्यायिक प्रक्रिया से बच सकें।

 इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फिरोजाबाद श्री अतुल चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 139829 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें अर्थदंड व समझौता राशि कुल मु० 214569298/- रू० है। उन्होंने बताया कि जनपद न्यायालय द्वारा 10458 वाद, परिवार न्यायालयों द्वारा 95 वाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा 87 वादों का निस्तारण किया गया, जिसकी समझौता राशि मु० 6454600/- रू० है। उन्होंने बताया कि राजस्व न्यायालय द्वारा 44855 वाद, बैंक द्वारा वसूली योग्य 1242 वादों में 144700000/- रू० की धनराशि का सैटलमेंट किया गया। अन्य विभागों द्वारा 83274 वाद निस्तारित किए गए।

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