इलाहाबाद हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला: स्तन पकड़ने और पायजामा का नाड़ा तोड़ने को बलात्कार नहीं माना गया!

इलाहाबाद हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला: स्तन पकड़ने और पायजामा का नाड़ा तोड़ने को बलात्कार नहीं माना गया!

Mar 20, 2025 - 09:16
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला: स्तन पकड़ने और पायजामा का नाड़ा तोड़ने को बलात्कार नहीं माना गया!

इलाहाबाद हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला: स्तन पकड़ने और पायजामा का नाड़ा तोड़ने को बलात्कार नहीं माना गया! हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि स्तन पकड़ने और पायजामा का नाड़ा तोड़ने को बलात्कार नहीं माना जा सकता है। यह फैसला जनपद कासगंज के एक मामले में सुनाया गया है, जिसमें दो आरोपियों पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप था।

 कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप और मामले के तथ्य इस मामले में दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं बनाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी पीड़िता के साथ रेप करने की मंशा में नहीं थे। इस फैसले के बाद, आरोपियों के खिलाफ धारा 354-बी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला) और पोक्सो अधिनियम की धारा 9/10 (गंभीर यौन हमला) के तहत मामला चलाया जाएगा। यह फैसला एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालता है और यह सवाल उठाता है कि क्या हमारी न्यायिक प्रणाली महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है?

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