थानाध्यक्ष बरियारपुर आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय लगे है बचाने में

Oct 11, 2024 - 07:32
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थानाध्यक्ष बरियारपुर आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय लगे है बचाने में
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बरियारपुर में छात्रा से छेड़छाड़ व घर में घुसकर बुरी तरह मारने पर मुक़दमा दर्ज, आरोपी अभी भी दे रहे है जान से मारने की धमकी

थानाध्यक्ष बरियारपुर आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय लगे है बचाने में

देवरिया/ 6 अक्टूबर को एक घटना थाना बरियारपुर, जिला देवरिया क्षेत्र के ग्राम हरपुर कलॉ की रहने वाली छात्रा शिवानी कुमारी के साथ हुआ था। शिवानी अपने खेत से घर वापस जा रही थी तभी गांव के दबंग व बदमाश किस्म के राजकुमार शाही पुत्र रणविजय शाही व साथ में पांच छः लड़के दिलीप शाही भोलू शाही पुत्र गंज दिग्विजय शाही हीरालाल शुक्ला पुत्र वासुदेव शुक्ला अविनाश शुक्ला पुत्र रमेश मुंशी शुक्ला वह अन्य कुछ अज्ञात लोगों ने शिवानी के साथ छेड़छाड़ करने लगे छात्रा के विरोध करने पर जाति सूचक गालियां देने लगे इसकी सूचना पाकर शिवानी कुमारी का भाई सोनू घटनास्थल पर पहुंचकर विरोध किया तो उसको भी ललकारते हुए मां बहन की गाली देते हुए वह जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बंदूक तानकर दौड़ाने लगे।

पीड़िता का भाई किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाने के लिए अपने घर में घुस गया उपरोक्त सभी आरोपियों ने घर में घुसकर सोनू सहित पूरे परिवार को बुरी तरह से मारा-पीटा जिससे परिवार वालों को गंभीर चोटे आई है। घर में रखा सारा सामान तोड़फोड़ कर लूट ले गए और असलहा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। भागते समय एक आरोपी को घर वालों ने पड़कर 112 नंबर पुलिस को सुचित किया । सूचना पाकर मौके पर थानाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार आए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने ले गए। पीड़ित परिवार का आरोप है की आरोपियों से पैसे की लेनदेन करके छोड़ दिए।

पीड़िता के परिवार के लोग शिकायत पत्र लेकर बरियारपुर थाने पर गए तो थानाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय उल्टे ही पीड़ित परिवार को गाली देते हुए भगा दिए। पुलिस अधीक्षक देवरिया के हस्तक्षेप से दो दिन बाद उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 74, 115(2), 191(2), 191(2), 324 (2), 333, 351(3), 352 व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) के तहत धारा 3(2)(va) की सुसंगत धाराओं में मुक़दमा लिखा गया है।

जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी सलेमपुर को मिली है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही सभी आरोपी पीड़ित परिवार वालों को मारने के लिए रास्ते में रोक ले रहे है और धमकी दे रहे है की मुकदमा वापस ले लो नही तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे, पुलिस हमारे साथ है तुम लोगों का मदद कोई नही करेगा। पीड़ित परिवार को आशंका है की आरोपी कभी भी उनके परिवार के साथ अप्रिय घटना कर सकते है।

 इसकी सूचना पीड़ित परिवार ने थानाध्यक्ष बरियारपुर और पुलीस अधीक्षक देवरिया को दी है। अब देखना है की पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दावा की बेटियां सुरक्षित है खोखला साबित होता है।