माफिया रज्जू के मुकदमों की जांच कन्नौज के सीओ सिटी करेंगे
माफिया रज्जू के मुकदमों की जांच कन्नौज के सीओ सिटी करेंगे
फर्रुखाबाद। कानपुर के डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने माफिया रज्जू के मुकदमे की जांच कन्नौज के सीओ सिटी को दी है। सीओ सिटी प्रदीप सिंह के द्वारा करीब 1 वर्ष से कोतवाली फतेहगढ़ एवं थाना मऊदरवाजा में कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला सिविल लाइन निवासी रज्जू उर्फ खालिद के विरुद्ध दर्ज मुकदमों की जांच कर रहे थे।
कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला सिविल लाइन निवासी सुधीर कुमार दिवाकर ने कानपुर के डीआईजी को भेंट कर अवगत कराया कि सांठ गांठ होने के कारण सीओ सिटी मुकदमे की जांच में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं उन्होंने अभी तक माफिया खालिद को गिरफ्तार नहीं किया है मुकदमे को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।
सुधीर कुमार की शिकायत पर डीआईजी ने मुकदमे की जांच जनपद कन्नौज के सीओ सिटी को सौंपी है कन्नौज के एसपी को आदेश दिया गया है कि वह उक्त मुकदमे के कागजात प्राप्त कर जांच के लिए सीओ सिटी को सौंप दें। डीआईजी ने अपने आदेश में कहा है कि आवेदक सुधीर कुमार दिवाकर सिविल लाइन थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मु०अ0सं0 309/2023 धारा एस०सी०/एस०टी०एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद 420/467/468/471/504/506 भादवि व 3(1) (८) (घ) 427/378/147/504/506 भादवि व ३(१) (२) (घ) एस०सी०/एस०टी०एक्ट थाना कोतवाली फतेहगढ़ के मु०अ०स० 21/2023 में आवेदक का मुख्य आरोप है।
कि गाटा सं0-376 रकवा 10.40 एक भूमि बन्दोवस्त 1340 फसली में बंजर भूमि दर्ज है जो कि सरकारी जमीन है। उक्त भूमि सरकारी होने के कारण कोई भी व्यक्ति भू-स्वामी विना पट्टा के नहीं हो सकता है। उक्त भूमि नगर पालिका फर्रुखाबाद है। अभियुक्तगणों ने साज व सांठगाठ कर फर्जी इन्द्राज खतौनी 1377-1389 फसली में खाता सं0-14/108 मसूदा खत्तून श्रेणी ७ (अवैध कब्जेदार) अकित कर जमीन हडपने हेतु षडयन्त्र किया है तथा खुद मुख्तयारआम बनकर फर्जी बैनामा किया है।
जिसमें शह अभियुक्तगण वैनामा में गवाह है जो फर्जी वैनामा होने की भली-भांति जानकारी रखते है। सरकारी जमीन का फर्जी वैनामा विना अधिकार के कराने के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420, 467, 468 471 भादवि का भी अपराध प्रथम दृष्ट्या सावित है। परन्तु विवेचक ने अभियुक्तगण से साज कर गलत तरीके से धारा-420.467,468,471 भादवि को लोप किया है।
अतः उक्त के संबंध में राजस्व विभाग से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कर यह सुनिश्चित किया जाये कि उपरोक्त प्रकरण में धारा-420, 467,468,47: भादवि के समायोजन होने की स्थिति को स्पष्ट किये जाने हेतु निष्पक्ष अग्रिम विवेचना किसी अन्य जनपद से अन्तर्गत चारा 173(8) ८०प्र०सं० के अन्तर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आवेदक सुधीर कुमार उपरोक्त के अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त मु०अ०सं० 309/2023 धारा 420/467/458/471/5014/506 भादवि व 3(1)(द) (ध)एस०सी०/एस०टी०एक्ट थाना कोतवाली फतेहगढ़ की अग्रिम विवेचना जनपद कन्नौज से कराये जाने का आदेश पारित किया जाता है।
(जोगेन्द्र कुमार) पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर। मालूम हो की माफिया रज्जू के विरुद्ध विभिन्न थानों में 25 मुकदमे दर्ज है।