फर्रुखाबाद में मिलावट खोरों पर दो लाख से अधिक का जुर्माना

Apr 20, 2024 - 11:08
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फर्रुखाबाद में मिलावट खोरों पर दो लाख से अधिक का जुर्माना
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फर्रुखाबाद में मिलावट खोरों पर दो लाख से अधिक का जुर्माना

 फर्रुखाबाद । मिलावट करने वालों पर मा0 न्यायलय ने दो लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है यह जानकारी एफएसडीए के अधिकारियों से प्राप्त हुई है। जानकारी देदें कि विगत दिनों एफएसडीए के अधिकारियों द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया था। जिनका नमूने फेल पाये गये थे। जिसमें अधिकारियों द्वारा वाद भी दायर किया गया था। जिसके सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष कुमार वर्मा व डा0 शैलेन्द्र रावत ने मा0 न्यायलय में पैरवी की।

जिसके चलते 13 वादों में दो लाख 32 हजार का जुर्माना लगाया है। जिनमें दिनांक 24.06.2022 को विनोद यादव पुत्र श्री टुनटुन यादव के जहांनगंज (बाजार मोहल्ला), पोस्ट व थाना-जहानगंज, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ लड्डू (बेसन, रंग, रिफाइण्ड पामोलिन आयल, चीनी, खरबूजा बीज से निर्मित) का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 28.04.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 22000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।

दिनांक 27.09.2022 को राकेश पुत्र श्री बच्चू के स्थान निकट राजेपुर तिराहा, राजेपुर, तहसील अमृतपुर, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ साबूदाना का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 13.09.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 20000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 30.07.2022 को शालू उर्फ अनुराग पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र के पुराना नखासा, कायमगंज, थाना कायमगंज, जनपद फर्रूखाबाद पर दूध फेरी विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 17.02.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 10000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।

दिनांक 18.08.2021 को चन्द्रशेखर पुत्र श्री सुदेश कुमार के पितौरा अचरा रोड कायमगंज, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स चन्द्रशेखर मिष्ठान भण्डार से संग्रहीत खाद्य पदार्थ छेना मिठाई का नमूना जाँच में बाह्य पदार्थ युक्त पाया गया था उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 16.04.2022 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 5000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।

दिनांक 03.10.2022 को रिशु पुत्र श्री उदयवीर के निकट सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़, जनपद फर्रूखाबाद पर दूध फेरी विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 27.09.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 10000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 20.12.2023 को प्रदीप कुमार पुत्र श्री स्व0 रामदास को मोहल्ला बेवर रोड अवन्तीबाई नगर, मोहम्म्दाबाद, थाना-मोहम्मदाबाद, जनपद फर्रूखाबाद पर बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 08.01.2024 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।

दिनांक 16.03.2022 को राजेश खण्डेलवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र खण्डेलवाल के किराना बाजार, पक्कापुल, फर्रूखाबाद, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ रंगीन कचरी का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 06.02.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 20000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।

दिनांक 29.02.2022 को सुनील कुमार राठौर पुत्र स्व0 रूपलाल राठौर के हाॅस्पिटल रोड हाथीखाना, फतेहगढ, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स कान्हा कन्फैक्शनरी एण्ड कूल कार्नर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ किशमिश (Superstar Hand Picked Indian Kishmish) packed का नमूना जाँच में मिथ्याछाप व अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 13.09.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 26.09.2022 को रिषभ गुप्ता पुत्र श्री संजीव गुप्ता के भोलेपुर, बेवर रोड फर्रूखाबाद, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान ओम सांई किराना स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ साबूदाना का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था।

उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 01.09.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 20000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 09.08.2022 को धीरज कुमार पुत्र श्री अहिबरन सिंह के बेवर रोड बघार नाला, फर्रूखाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मिठाई व किराना स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ बर्फी का नमूना जाँच में भ्रामक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 03.08.2023 को वाद दायर किया गया था।

 जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 20000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 09.08.2022 को संतोष पुत्र श्री सुरेश चन्द्र के बेवर रोड, मोहम्मदाबाद, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान गोपाल मिष्ठान भण्डार से संग्रहीत खाद्य पदार्थ बर्फी का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 03.08.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 20000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।

 दिनांक 08.08.2022 को महेश कुमार पुत्र श्री राधेश्याम के मदारबाडी, फर्रूखाबाद, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान महेश कनौजिया पनीर वाले से संग्रहीत खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 17.02.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 20000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।

दिनांक 01.10.2022 को अजयवीर सिंह पुत्र श्री रनवीर सिंह के भगुआ नगला, फर्रूखाबाद, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान पंकज किराना स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ मखाना (स्पेशल राजा मखाना) का नमूना जाँच में मिथ्याछाप व अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 13.09.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 35000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।

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