2 साल से अधिक की जेल होती है तो ही', दिल्ली के CM कुर्सी को लेकर मंत्री बड़ा बयान
दिल्ली शराब नीति मामले से मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद सीएम पद को लेकर मंत्री आतिशी मार्लेना ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। लेकिन नियम के मुताबिक अगर उन्हें दो साल की जेल होती है, तो ही उन्हें इस्तीफा देना होगा। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक बयान में कहा, "कानून बहुत स्पष्ट है।
अगर आपको दो साल से ज्यादा जेल की सजा सुनाई जाती है तो ही आपको अपना इस्तीफा देना होगा। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे।" वहीं एक्सपर्ट्स की मानें तो आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं।
क्योंकि कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो गिरफ्तार व्यक्ति को पद पर बने रहने से प्रतिबंधित करता हो। केजरीवाल से पहले भी कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वर्ष जनवरी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी ने कार्रवाई की। लेकिन गिरफ्तार से पहले ही उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था।
जिन मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई गई, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन, लालू यादव, उमा भारती और बीएस येदियुरप्पा ऐसे नेता हैं, जिनकी कुर्सी आरोपों के चलते चली गई। सीएम केजरीवाल पर ये हैं आरोप ईडी ने ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने अदालत में कहा कि केजरीवाल ने पंजाब चुनाव लड़ने के लिए 'साउथ ग्रुप' के कुछ आरोपियों से 100 करोड़ रुपये मांगे थे।
उन्होंने कहा कि धन के लेन-देन से पता चला कि गोवा चुनाव में इस्तेमाल की गई 45 करोड़ रुपये की 'रिश्वत' चार हवाला मार्गों से आई थी। राजू ने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से आरोपियों और गवाहों के बयानों की पुष्टि हुई है।