प्रिंटिंग प्रेस संचालक मा0 आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करें

Mar 18, 2024 - 21:27
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प्रिंटिंग प्रेस संचालक मा0 आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करें
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प्रिंटिंग प्रेस संचालक मा0 आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करें

एटा (सू0वि0)। उप जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष चौधरी ने जिले के समस्त प्रिन्टिंग प्रेस संचालक को सूचित किया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यकम की घोषणा कर दी गयी है, जिसके उपरांत आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है।

उन्होंने बताया कि इस दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों, प्रतिनिधियों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के पोस्टर,पैम्पलेट छपवाये जाते हैं। समस्त प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों का ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क की ओर आकृष्ट करते हुये अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार के पोस्टर, पैम्पलेट को मुद्रित किये जाने से पूर्व प्रिन्टिंग प्रेस संचालक द्वारा छपवाने वाले प्रत्याशी,अन्य का पूरा ब्यौरा नाम, पता, मोबाइल नं० एवं पहचान अनिवार्य रूप से अपने से संबंधित अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे।

मुद्रित की गयी प्रत्येक सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम एवं मुदित्त की गयी कुल प्रतियों तथा मुदक, प्रकाशक का पूरा पता स्पष्ट रूप से छपा होना अनिवार्य है। इसके अलावा मुद्रित किये जाने के तीन दिवस के अन्दर मुद्रित की गयी सामग्री की चार प्रति और भारत निर्वाचन आयोग के घोषणा पत्र के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का उल्लघन किये जाने की दशा में छः माह का कारावास अथवा 2000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। साथ ही आपका लाइसेन्स भी निरस्त किया जा सकता है।