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UP News: यूपी सरकार ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्ति का आदेश जारी करते हुए 2090 तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इस निर्णय का ऐलान अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक, सुरेंद्र कुमार तिवारी ने किया है। इसका अनुसरण करते हुए सरकार ने संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत तदर्थ शिक्षकों को राजकोष से वेतन भुगतान करने की जिम्मेदारी को खारिज कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, इन तदर्थ शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी-पीजीटी 2021 शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग नहीं लेने का आदान-प्रदान किया गया है। इस परीक्षा में केवल 40 तदर्थ शिक्षक सफल हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप बाकी शिक्षकों की नौकरी की समाप्ति का आदेश जारी किया गया है।
इस मामले में सरकार ने मानदेय पर रखने का प्रस्ताव भी खारिज किया है, जिसके लिए तीन फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया था। इसमें सरकार को सालाना दो अरब 41 करोड़ रुपये तक व्ययभार करने का अनुमान था, लेकिन इसे खारिज करते हुए सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है।
Admin2 Mar 9, 2025 0 23
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