Delhi Pollution : दिल्ली में थम जाएंगे 5 लाख से अधिक कारों के पहिए, किस किस पर लगेगी पावंदी

Nov 3, 2023 - 08:12
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Delhi Pollution : दिल्ली में थम जाएंगे 5 लाख से अधिक कारों के पहिए, किस किस पर लगेगी पावंदी
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दिल्ली। एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के साथ ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं।

दिल्ली सरकार ने ऐहतियातन पांचवीं तक के सभी स्कूलों को शनिवार तक बंद रखने का आदेश दिया है। ग्रैप की पाबंदियों के तहत दिल्ली और एनसीआर में जरूरी सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण पर रोक रहेगी।

पांच लाख वाहनों के पहिए थम जाएंगे दिल्ली में ग्रैप का तीसरा चरण लागू होते ही बीएस-3 पेट्रोल वाहन और बीएस-4 के डीजल वाहनों पर पाबंदी लागू होगी। इसके बाद दिल्ली में पांच लाख से अधिक वाहनों के पहिए थम जाएंगे। इस पाबंदी का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके साथ ही एनसीआर के चार जिलों गौतमबुद्ध नगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में बीएस-3 इंजन वाले पेट्रोल, बीएस-4 इंजन वाले डीजल चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। दिल्ली मेट्रो 20 अतिरिक्त फेरे लगाएगी पाबंदियों के चलते दिल्ली में पांच लाख निजी कार भी प्रभावित होंगी। इसे देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने 20 अतिरिक्त फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले मेट्रो प्रदूषण को देखते हुए 40 अतिरिक्त फेरे पहले ही बढ़ा चुकी है।

यह दिल्ली एनसीआर के सभी मेट्रो नेटवर्क पर लागू होगा। इस तरह 3 नवंबर से दिल्ली में मेट्रो 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। सामान्य दिनों में मेट्रो रोजाना 4300 फेरे लगाती है। नोएडा में भी बढ़ी सख्ती दिल्ली से सटे नोएडा में भी बढ़ते प्रदूषण के चलते मियाद पूरी कर चुके डीजल और पेट्रोल वाहनों के खिलाफ भी सख्ती बढ़ गई है। डीसीपी (ट्रैफिक, नोएडा) अनिल यादव ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नोएडा पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है, 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

 यह 15 दिनों का अभियान था। हमने लगभग 175 वाहन जब्त किए हैं जो 10-15 साल पुराने थे और 7000 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि, केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग की ग्रैप समिति की गुरुवार को बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि दिन में 10 बजे के बाद से प्रदूषण स्तर में तेजी से इजाफा हुआ। पांच बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 402 यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। 400 से ऊपर वायु गुणवत्ता पहुंचने की स्थिति में ग्रैप तीन की पाबंदियां लागू की जातीं हैं।

 प्रदूषण और अधिक बढ़ने की आशंका को देखते हुए ग्रैप तीन की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया गया। आयोग ने ग्रैप तीन की पाबंदियों के तहत पूरे एनसीआर क्षेत्र में स्टोन क्रेशर को बंद करने के निर्देश दिए हैं, जबकि खनन गतिविधियों पर भी पूरे एनसीआर क्षेत्र में रोक लगा दी गई है। खास परियोजनाओं को आठ श्रेणियों में छूट : ग्रैप तीन की पाबंदियों के तहत निर्माण और ध्वस्तीकरण की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

हालांकि, सरकारी विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आठ श्रेणियों में छूट दी गई है, लेकिन इन्हें भी धूल नियंत्रण के सभी उपायों का पालन करना होगा। बाकी सभी निर्माण स्थलों पर ऐसी सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है, जिनसे धूल उड़ने की संभावना रहती है। बीएस-3 पेट्रोल इंजन में सीएनजी होने पर भी नहीं चलेंगे : अगर आपके बीएस-3 पेट्रोल वाहन में सीएनजी लगा है फिर भी आप उसे सड़कों पर नहीं उतार पाएंगे। पाबंदी के बाद कोई वाहन चलाता हुआ पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।

एनसीआर से ऐसे किसी भी वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सड़कों पर जांच के लिए टीमें उतारी जाएंगी। पाबंदियां और सुविधा 1. निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्यों पर रोक लगाई गई। स्टोन क्रेशर, खनन कार्य बंद रहेंगे। 2. होटल, रेस्तरां, ढाबों के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू रहेगा। 3. लोगों को सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो 20 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। मेट्रो के फेरे बढ़कर 60 हो जाएंगे।