एडीजे प्रथम ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए आहुत की समन्वय बैठक
एडीजे प्रथम ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए आहुत की समन्वय बैठक
अलीगढ़ । माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम कुमार के दिशा निर्देशन में 13 दिसम्बर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों एवं विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों- फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटें प्रकृति के लंबित मामलों के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित, प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए प्रथम अपर जिला जज, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत श्रीमती प्रतिभा सक्सैना-द्वितीय की अध्यक्षता में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव की उपस्थिति में उनके विश्राम कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य समन्वय बैठक आहूत की गयी। बैठक में नोडल अधिकारी ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर उक्त की सूचना 25 नवंबर तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त की सूचना उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधकिरण लखनऊ को दी जा सके। उन्होंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि अपने स्तर से चिन्हित मामलों में पक्षकारों को बुलाकर उनसे सुलह वार्ता कर अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराने का प्रयास करें। उक्त सूचना नितिन श्रीवास्तव, अपर जिला जज, पूर्णकालीन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गई है।