Labour Law: नौकरी पेशा लोगों को अब 30 दिन की छुट्टी का पैसा मिलेगा

Sep 06, 2023 - 19:27
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Labour Law:  नौकरी पेशा लोगों को अब 30 दिन की छुट्टी का पैसा मिलेगा

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Labour Law: चार नए श्रम कानून (Four new labour laws) लागू होने के लिए तैयार हैं, बस सरकार की ओर से प्रभावी तारीख का इंतजार है।

लागू होने का इंतजार ये कानून नियोक्ता और कर्मचारी/श्रमिक दोनों के लिए कई बदलाव लाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बदलावों में: घर ले जाने वाला वेतन में बदलाव, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में अधिक योगदान की बात, एक कैलेंडर वर्ष में उपलब्ध भुगतान छुट्टी की संख्या का बढ़ाया जाना और एक सप्ताह में अधिकतम काम के घंटे की गणना शामिल है।

श्रम कानूनों में से एक (The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code) में कहा गया है कि एक कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों से अधिक पेड लीव जमा नहीं कर सकता है। यदि कर्मचारी के किसी कारण संचित भुगतान छुट्टी एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों से अधिक हो जाती है, तो कंपनी (नियोक्ता) को अतिरिक्त छुट्टी के लिए भुगतान करना होगा।

इस मामले में, ‘कर्मचारी’ का अर्थ उन श्रमिकों से है जो प्रबंधकीय या पर्यवेक्षी पदों पर नहीं हैं। ये हैं चार नए कानून व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता उस तारीख के लिए सरकारी अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं जब से ये नए कानून प्रभावी होंगे।

 नए चार श्रम कानून संसद द्वारा पारित कर दिए गए हैं और सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिए गए हैं। वे केवल उस प्रभावी तारीख का इंतजार कर रहे हैं जिससे कानून लागू होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि नए नियम से इस्तेमाल ना की गई छुट्टियों के एक निश्चित सीमा से अधिक बढ़ने पर खत्म होने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी।

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SuragBureau

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