Etah News : फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य, कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित
फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य, कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित
एटा। उप कृषि निदेशक सुमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराने हेतु जनपद में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जनपद के सभी कृषकों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। यह कार्य लेखपाल, कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक, एटीएम, बीटीएम एवं पंचायत सहायकों द्वारा ग्राम स्तरीय कैंपों के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसान भाई अपने ग्राम में आयोजित कैंपों के अतिरिक्त किसी भी जनसुविधा केंद्र (सीएससी) पर जाकर अथवा विभागीय वेबसाइट एवं मोबाइल एप के माध्यम से भी पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, खतौनी एवं मोबाइल नंबर आवश्यक है।
फार्मर रजिस्ट्री एक डिजिटल डाटाबेस प्रक्रिया है, जिसके तहत किसान की पहचान, भूमि विवरण एवं संपर्क संबंधी जानकारी दर्ज की जाती है। पंजीकरण के उपरांत प्रत्येक किसान को एक यूनिक कोड प्रदान किया जाता है, जिससे विभागीय वेबसाइट पर उसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध रहती है। **फार्मर रजिस्ट्री के लाभ** फसली ऋण एवं आपदा राहत प्राप्त करने में सुविधा, विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में भौतिक सत्यापन से मुक्ति, समय पर कृषि परामर्श, नवाचार कार्यक्रमों में सहभागिता, गन्ना, उद्यान, मत्स्य, खाद्य एवं विपणन विभाग की योजनाओं का लाभ तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद के विपणन में सुगमता प्रमुख लाभ हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि कृषि विभाग स्थित राजकीय बीज गोदामों पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संकर मक्का बीज 245 एवं 285 रुपये प्रति किलोग्राम, संकर बाजरा बीज 350 रुपये प्रति किलोग्राम, मूंगफली बीज 949.60 रुपये प्रति किलोग्राम तथा उड़द एवं मूंग बीज सामान्य वितरण हेतु उपलब्ध हैं। विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों के लिए तिरपाल एवं मिनी ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट तथा पंजीकृत एफपीओ/सहकारी समितियों के लिए 10 टन क्षमता की ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना पर अनुमन्य अनुदान प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन 10 मार्च 2026 तक आमंत्रित किए गए हैं।
■ कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित-
उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद एटा में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजनाओं के अंतर्गत कृषि रक्षा उपकरणों, कृषि यंत्रों एवं फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक कृषक 25 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न 12 बजे से 4 मार्च 2026 की मध्यरात्रि 12 बजे तक विभागीय पोर्टल [https://agridarshan.up.gov.in](https://agridarshan.up.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार चयन किया जाएगा। ₹10,001 से ₹1,00,000 तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए 2,500 रुपये तथा ₹1,00,001 से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए 5,000 रुपये बुकिंग धनराशि निर्धारित की गई है। ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले कृषकों की बुकिंग राशि वापस कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक कार्यालय, एटा से संपर्क कर सकते हैं।

