12 लाख तक नहीं देना होगा Tax, जाने जेब पर कितना पड़ेगा भार
12 लाख तक नहीं देना होगा Tax, जाने जेब पर कितना पड़ेगा भार
Budget 2025 Income Tax Live Updates: जैसी उम्मीद की जा रही थी वित्त मंत्री ने उसके अनुरूप मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान 12 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है। इसे टैक्सपेयर्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर जीरो इनकम टैक्स देना होगा।
उन्होंने कहा कि सभी टैक्सपेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है. हालांकि आप अभी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स छूट को लेकर अभी भी कई लोग कंफ्यूज हैं. दरअसल, सरकार की तरफ से न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख की आमदनी पर जीरो टैक्स लगाने का ऐलान किया है। पहले यह लिमिट 7 लाख रुपये की थी. यानी वित्त मंत्री ने इसे एक ही झटके में पांच लाख रुपये बढ़ा दिया है. इससे 12 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को करीब 80 हजार रुपये सालाना का फायदा होगा. इसी तरह 12 से 16 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को और इससे ज्यादा को भी सालाना बचत होगी।
न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये की आमदनी वाले लोगों को टैक्स में 80,000 रुपये का फायदा मिलेगा. मौजूदा दर के हिसाब से अभी 12 लाख तक की आमदनी पर 80000 रुपये का टैक्स बनता है. इसी तरह 18 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को 70,000 रुपये का टैक्स का फायदा मिलेगा. यह मौजूदा दर के हिसाब से देय टैक्स का 30% है. इसके अलावा यदि आपकी आमदनी 25 लाख रुपये तक की है तो आपको 1,10,000 रुपये का फायदा मिलेगा। इनकम नए नियम के अनुसार चार लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है. चार से 8 लाख रुपये तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर 30% का टैक्स देना होगा. 12 लाख तक की आमदनी पर बनने वाले टैक्स में आयकर के सेक्शन 87A टैक्स में छूट दी जाएगी, ताकि उन्हें किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़े।
मौजूदा वित्तीय वर्ष के अनुसार न्यू टैक्स रिजीम के तहत अगर आपकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपये तक है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है. लेकिन 3 लाख से 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर 5% टैक्स लगता है. 7 लाख से 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 10% टैक्स लगता है. 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स लगेगा. 12 लाख से 15 लाख तक की आमदनी पर 20% टैक्स लगेगा. अगर आपकी आमदनी 15 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना होगा।
न्यू टैक्स रिजीम के तहत संशोधित स्लैब- ★ 4,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं ★ 4,00,001 से 8,00,000 रुपये 5% ★ 8,00,001 से 12,00,000 रुपये 10% ★ 12,00,001 से 16,00,000 रुपये 15% ★ 16,00,001 से 20,00,000 रुपये 20% ★ 20,00,001 से 24,00,000 रुपये 25% ★ 24,00,001 से अधिक आय पर 30%
न्यू टैक्स रिजीम के तहत पुराना टैक्स स्लैब- ■ 3,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं ■ 3,00,001 से 6,00,000 रुपये 5% ■ 6,00,001 से 10,00,000 रुपये 10% ■ 10,00,001 से 12,00,000 रुपये 15% ■ 12,00,001 से 15,00,000 रुपये 20% ■ 15,00,001 रुपये से अधिक आय पर 30%