इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी के DGP को सख्त निर्देश, दहेज हत्या की हर ऐंगल से हो जांच
यू0पी0 के संगम नगरी प्रयागराज से आज की बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी के DGP को सख्त निर्देश दिया दहेज हत्या मामले में हर एंगल से जांच हो। यह स्पष्ट किया जाए कि मृत्यु हत्या थी या दहेज हत्या। मृत्यु उकसावे के कारण आत्महत्या तो स्पष्ट करें।
DGP पुलिस अफसरों को व्यापक जांच के निर्देश दें। विवाहित महिला की मृत्यु की हर कोण से जांच हो। हाईकोर्ट ने कहा- मामले का जांच अधिकारी व्यापक स्तर पर जांच करेगा और जांच के दौरान सामग्री एकत्र करेगा ताकि धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत अपनी रिपोर्ट को उचित ठहरा सके कि क्या महिला की ऐसी अप्राकृतिक मृत्यु धारा 302 आईपीसी के दायरे में आती है।
यह साफ तौर पर दहेज मृत्यु है जो धारा 304बी आईपीसी के तहत दंडनीय है या फिर ये आत्महत्या का मामला है जो धारा 306 आईपीसी के तहत दंडनीय है जहां महिला की मृत्यु उसके पति या ससुराल वालों द्वारा किसी तरह के उकसावे के कारण हुई है।