कासगंज जनपद में 22 मार्च तक के लिये धारा 144 लागू
जनपद में 22 मार्च तक के लिये धारा 144 लागू
कासगंज: जिला मजिस्ट्रेट सुधा वर्मा ने आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 एवं हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं व संवेदनशीलता के दृष्टिगत जिले में शांति व्यवस्था एवं जनसुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से समस्त नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों सहित जनपद कासगंज की सम्पूर्ण सीमा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निरोधात्मक उपाय सुनिश्चित कराये जाने के लिये आदेश जारी किये हैं। यह आदेश 22 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे किसी की भावनायें आहत हों। कोई भी व्यक्ति सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेगा। अस़्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग तथा हर्ष फायरिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। कार्यक्रमों, समारोहों, जुलूस व सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों या लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर कोई भी साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली पोस्ट नहीं की जा सकेगी। आदेशों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।