KYC, ITR And SBI Deadline: 31 दिसंबर तक निपटा लें ये 8 काम, नहीं तो पछतायेंगे आप

Dec 29, 2023 - 07:58
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KYC, ITR And SBI Deadline: 31 दिसंबर तक निपटा लें ये 8 काम, नहीं तो पछतायेंगे आप
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KYC, ITR, FD And SBI Deadline: नया साल 2024 आने वाला है। आप नए वर्ष में कुछ नया कर गुजरने का संकल्प ले रहे होंगे। लेकिन इस से पहले यह साल 31 दिसंबर 2023 को खत्म होने जा रहा है।

 इस साल के कई सारे काम को निपटा लें नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। रुपए पैसे और टैक्स से जुड़ी कई जरूरी की समय-सीमा 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। जैसे रिवाइज्ड बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना, स्पेशल एफडी में निवेश करना, बिलेटेड आईटीआर फाइल करना, संशोधित आईटीआर फाइल करना और भी बहुत कुछ हैं जिन्हें निपटा लें।

बिलेटेड ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी। अगर आप इस समय सीमा से चूक गए हैं तो भी आप इसे दाखिल कर सकते हैं लेकिन इसे बिलेटेड ITR कहा जाएगा और आपको यह 31 दिसंबर 2023 तक करना होगा।

यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि है। इसमें 5000 रुपए तक का जुर्माना भी लगता है। बिलेटेड आईटीआर उन व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाता है जो मूल फाइलिंग की समय सीमा से चूक गए हैं। जो आमतौर पर 31 जुलाई है।

संशोधित आईटीआर दाखिल की आखिरी तारीख बिलेडेट आईटीआर के अलावा 31 दिसंबर 2023, वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख भी है। मूल आईटीआर में गलतियों को सुधारने के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल किया जाता है। संशोधित आईटीआर आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत दाखिल किया जाता है।

 सिम कार्ड के लिए पेपर लेस KYC दूरसंचार विभाग (DoT) की अधिसूचना के मुताबिक कागज आधारित नो योर कस्टमर (KYC) प्रक्रिया 1 जनवरी 2024 से पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। परिणामस्वरूप, सिम कार्ड के लिए केवाईसी पूरा करने के लिए एक कागजी फॉर्म भरना आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी।

5 दिसंबर, 2023 के DoT परिपत्र के अनुसार समय-समय पर मौजूदा KYC ढांचे में किए गए विभिन्न संशोधन या परिवर्तनों पर विचार करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 9 अगस्त 2012 के निर्देशों में कागज आधारित KYC प्रक्रिया का उपयोग 01 जनवरी 2024 से बंद कर दिया जाएगा।

 9 अगस्त 2012 के निर्देशों के अन्य नियम और शर्तें, समय-समय पर संशोधित, वही रहेंगी। पहले ग्राहकों को कागज-आधारित केवाईसी प्रक्रिया का उपयोग करके मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। जिसमें किसी ग्राहक को अधिग्रहण फॉर्म (सीएएफ) निकालना, फॉर्म पर अपना फोटो लगाना, पहचान का प्रमाण (पीओएल) और पते का प्रमाण (पीओए) कागजात संलग्न करना होता था।

UPI सर्विस निष्क्रिय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) एक साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े अकाउंट्स के लिए UPI सर्विस बंद कर देगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके UPI खाते का उपयोग एक वर्ष से अधिक समय से लेनदेन के लिए नहीं किया गया है तो आप इसे एक्सेस या उपयोग नहीं कर पाएंगे।

यह 31 दिसंबर, 2023 से लागू होगा। NPCI ने कहा कि अगर ग्राहक अपने पुराने नंबर को बैंकिंग सिस्टम से अलग किए बिना अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं तो अनपेक्षित प्राप्तकर्ताओं को पैसे के अनजाने ट्रांसपर को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। ऐसी संभावना है कि वह पुराना मोबाइल नंबर किसी नए जारीकर्ता को जारी किया जा सकता है।

SBI होम लोन छूट डेडलाइन एसबीआई ने होम लोन के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है जो 65 आधार अंक (BPS) तक की छूट देता है। विशेष अभियान छूट 31 दिसंबर, 2023 तक वैध है। छूट सभी होम लोन के लिए मान्य है। जिसमें फ्लेक्सीपे, एनआरआई, गैर-वेतनभोगी, विशेषाधिकार और अपॉन घर शामिल हैं।

 IDBI बैंक FD डेडलाइन IDBI बैंक की वेबसाइट के अनुसार आईडीबीआई बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी नामक विशेष एफडी (Special FD) की वैधता तिथि को 375 दिनों और 444 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। इसने इन विशेष सावधि जमा की समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया है।

इंडियन बैंक FD डेडलाइन इंडियन बैंक की वेबसाइट के मुताबिक सरकारी बैंक इंडियन बैंक ने Ind Super 400 और Ind Supreme 300 days नामक उच्च ब्याज दर की पेशकश करने वाली विशेष सावधि जमा (special fixed deposit) को बढ़ा दिया था। निवेश करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है।

बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी लॉकर धारकों को 31 दिसंबर 2023 तक नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहा है। अगर समय सीमा तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं तो आपके बैंक लॉकर फ्रीज कर दिए जाएंगे। लॉकर एग्रीमेंट के लिए संशोधित मानकों के अनुसार बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए समय सीमा पहले एक साल बढ़ा दी गई थी। अब कोई सम्भावना नहीं है।

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