UP में जमीन' के पट्टे को लेकर बड़ा अपडेट, तुरंत पढ़ें!

UP में जमीन' के पट्टे को लेकर बड़ा अपडेट, तुरंत पढ़ें!

Sep 10, 2025 - 10:48
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UP में जमीन' के पट्टे को लेकर बड़ा अपडेट, तुरंत पढ़ें!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार भूमि वितरण व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन करने की दिशा में अग्रसर है। भूमिहीनों को दी जाने वाली कृषि भूमि के पट्टे के नियमों में अहम बदलाव की तैयारी चल रही है। अब प्रदेश में पट्टे के तहत मिलने वाली कृषि भूमि की अधिकतम सीमा को घटाकर एक एकड़ करने का प्रस्ताव सामने आया है।

फिलहाल यूपी में राजस्व संहिता-2006 के तहत किसी पात्र व्यक्ति को अधिकतम 3.113 एकड़ (1.26 हेक्टेयर) तक कृषि भूमि पट्टे पर दी जा सकती है। लेकिन इसमें यह शर्त भी जुड़ी होती है कि जिस व्यक्ति के पास पहले से जमीन मौजूद है, उसकी मिलकियत को इस सीमा में जोड़ा जाता है। इस व्यवस्था के तहत कई बार ऐसे लोग भी लाभ ले जाते हैं जिनके पास पहले से ही पर्याप्त भूमि होती है। प्रदेश में कृषि भूमि की उपलब्धता लगातार घट रही है। भूमिहीनों को न्यायोचित तरीके से भूमि उपलब्ध कराने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है। नए प्रस्ताव के तहत अब यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से एक एकड़ या उससे अधिक भूमि है, तो उसे अब कृषि भूमि का पट्टा नहीं मिलेगा। भूमिहीन व्यक्ति को अधिकतम एक एकड़ कृषि भूमि दी जा सकेगी।

 प्रस्तावित संशोधन राजस्व संहिता की धारा-125 के अंतर्गत किया जाएगा। राजस्व परिषद ने इस बदलाव के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है और उच्च स्तर पर इस पर सहमति बन चुकी है। पट्टा भूमि पहले की तरह असंक्रमणीय होगी। यानी, प्राप्तकर्ता इसे तुरंत न बेच सकता है और न ही किसी को ट्रांसफर कर सकता है। आवंटन के पांच वर्ष बाद भूमि को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार मिल सकता है, जिससे उसके बेचने या स्थानांतरण की अनुमति मिलती है। असली भूमिहीनों को अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि जो पहले से जमीन रखते हैं, वे अब इस योजना के पात्र नहीं होंगे। भूमि वितरण में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित होगी। सीमित भूमि संसाधनों का संतुलित और अधिक प्रभावी उपयोग हो सकेगा।