वक्क बिल , सीएम योगी ने शुरू कर दी कार्रवाई, जानिए कौन सी संपत्तियां होंगी जब्त

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक पारित होते ही योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अभियान चलाकर ऐसी संपत्तियों की पहचान करें, जिन्हें नियमों के विरुद्ध वक्फ घोषित किया गया है।
इनमें तालाब, पोखर, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनें शामिल हैं, जिन्हें सरकार अवैध मान रही है। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक संपत्तियों को वक्फ में शामिल नहीं किया जा सकता, केवल वे संपत्तियां वक्फ मानी जाएंगी, जिन्हें किसी व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से दान किया हो। वहीं यूपी सरकार ने वक्फ की संपतियों में भयंकर गड़बड़ी पायी है। सरकारी आंकड़ों में केवल 2963 दोनों शिया और सुन्नी को मिलाकर कुल इतनी ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दर्ज हैं। राजस्व विभाग के अनुसार, यूपी में वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए संपत्ति दावों में भारी गड़बड़ियां पाई गई हैं।
सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2,533 और शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां अधिकृत रूप से पंजीकृत हैं, जबकि वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किए गए आंकड़े इससे कई गुना अधिक हैं। सरकार ने अब इन संपत्तियों की जांच के आदेश दिए हैं और अवैध रूप से कब्जाई गई संपत्तियों को सरकार की संपत्ति घोषित कर जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, कई जिलों में सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को वक्फ घोषित कर उन पर कब्जा कर लिया गया था। अब सरकार ऐसे मामलों की गहन जांच कर रही है और दोषियों पर भी कार्रवाई तय की जाएगी। अवैध रूप से कब्जाई गई हर संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत मुक्त कराया जाएगा। प्रयागराज में निषादराज गुह्य जयंती समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने वक्फ बोर्ड पर भूमि अतिक्रमण के आरोप लगाते हुए कहा कि यह सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर मनमाने दावे करता रहा है, जो अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान भी वक्फ बोर्ड ने आयोजन स्थल को अपनी संपत्ति बताया था, जिस पर सरकार को सख्त रुख अपनाना पड़ा। सीएम योगी ने साफ किया कि उनकी सरकार के तहत अतिक्रमण हटाया जाएगा और माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा।