गुजरात के राजकोट में लगी भीषण आग 24 लोग जिंदा जले

गुजरात के राजकोट में लगी भीषण आग 24 लोग जिंदा जले

May 26, 2024 - 07:14
0 196
गुजरात के राजकोट में लगी भीषण आग 24 लोग जिंदा जले

block-350 block-350

गुजरात के राजकोट में शनिवार शाम एक गेमिंग जोन में भीषण आग लगने से कम से कम चौबीस लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर दमकल की कई गाड़ियां भेजी गईं और आग बुझाई गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "राजकोट में आग दुर्घटना से बेहद व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के लिए प्रार्थना। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।" घटना के बारे में बोलते हुए सीएम भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि मृतकों के परिवारों को ₹4 लाख और घायलों को ₹50 हजार दिए जाएंगे।

भूपेन्द्र पटेल ने नगर निगम और प्रशासन को अग्निकांड में तत्काल बचाव और राहत कार्य के निर्देश भी दिए हैं। भूपेन्द्र पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया, "राजकोट में गेम जोन में आग लगने की घटना में नगर निगम और प्रशासन को तत्काल बचाव और राहत कार्यों के निर्देश दिए गए हैं। घायलों के तत्काल इलाज की व्यवस्था को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया गया है।" बीजेपी विधायक दर्शिता शाह ने कहा, ''आज राजकोट में बहुत दुखद घटना हुई है।

राजकोट के इतिहास में यह पहली बार है कि गेम जोन में आग लगने से बच्चों की जान चली गई है... सरकार इस मामले पर कार्रवाई करेगी।'' लेकिन अभी प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों को बचाने की है..।" एक असंबद्ध घटना में, गुरुवार को महाराष्ट्र के डोंबिवली के औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने से कम से कम दस लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक घायल हो गए। धुएं का भारी गुबार दिखाई दे रहा था। कथित तौर पर विस्फोट की आवाज़ विस्फोट स्थल से 3 किलोमीटर दूर तक सुनी गई।

अधिकारियों ने कहा था कि विस्फोट का प्रभाव इतना भीषण था कि इससे घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और आसपास की कारों, सड़कों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने शनिवार को डोंबिवली में रासायनिक कारखाने के मालिक को 29 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपी, अमुदान केमिकल्स के मालिक मलय मेहता (38) को कल्याण में मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश किया गया।

क्राइम ब्रांच की उल्हासनगर यूनिट ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है। पुलिस ने कंपनी के मालिकों, निदेशकों, प्रबंधन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत गैर इरादतन हत्या (धारा 304), जानबूझकर चोट पहुंचाने और ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक पदार्थों के संबंध में लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया गया है।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
SuragBureau

Surag Bureau पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और स्थानीय व राष्ट्रीय मुद्दों पर समाचार लेखन करते हैं। हमारा उद्देश्य पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना हैं।

Comments (0)

User